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अंशदान जमा होने पर ही मिलेगी दैवी आपदा आर्थिक सहायता

Sat, 28 Mar 2020 10:00 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 28 Mar 2020 10:00 PM IST
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Divine disaster financial assistance will be provided only after depositing the contribution
बांदा। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण द्वारा संचालित दैवी आपदा आर्थिक सहायता योजना में वही मजदूर लाभान्वित होंगे, जिन श्रमिकों का अंशदान अद्यतन (अपडेट) जमा हो। ऐसे मजदूरों को एक हजार रुपये मासिक की दर से वार्षिक/छमाही/तिमाही या मासिक मिलेंगे।
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इसका निर्णय केंद्र/राज्य सरकार या बोर्ड करेगा। चित्रकूटधाम मंडल के उप श्रमायुक्त ने बताया कि पहले चरण में ऐसे पंजीकृत मजदूरों को हितलाभ का लाभ दिया जा रहा है, जिनका बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड और मोबाइल नंबर कल्याण बोर्ड की साइट पर उपलब्ध है।
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बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के मुताबिक चित्रकूटधाम मंडल में मौजूदा समय में ऐसे श्रमिकों की संख्या 69,751 है। उपायुक्त ने बताया कि जिन पंजीकृत मजदूरों ने अपना बैंक ब्योरा श्रम कार्यालयों को उपलब्ध नहीं कराया है और अब वह लॉकडाउन के चलते कार्यालय नहीं पहुंच पा रहे हैं वे अपना बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड, मोबाइल नंबर और पंजीयन कार्ड उप श्रमायुक्त के व्हाट्सएप नंबर- 8423004466 या 9161373754 या 8382012904 अथवा ई-मेल आईडी पर उपलब्ध कराएं, ताकि मजदूरों के खाते में आपदा राहत राशि भेजी जा सके।
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कोरोना से बीमार हुए तो 28 दिन की सवेतन छुट्टी
बांदा। कोविड-19 से ग्रस्त हो जाने अथवा संदिग्ध होने पर अलग रखे जाने की स्थिति में कर्मचारियों/कर्मकारों को उनके नियोजकों द्वारा 28 दिन की छुट्टी वेतन सहित प्रदान की जाएगी, लेकिन यह अवकाश तभी स्वीकृत होगा जब कर्मकार स्वस्थ होने के बाद अपना चिकित्सा प्रमाणपत्र नियोजक या प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत करे।
चित्रकूटधाम मंडल के उप श्रमायुक्त राजीव कुमार सिंह ने यह जानकारी दी। बताया कि ऐसी दुकानें/वाणिज्यिक अधिष्ठान या कारखाने जो राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों से अस्थाई रूप से बंद हैं उनके कर्मचारियों को भी बंदी अवधि का अवकाश मजदूरी समेत प्रदान किया जाएगा।

साथ ही जिन दुकानों या कारखानों आदि में 10 या उससे अधिक कर्मकार हों वहां अधिष्ठान के सूचना पट व मुख्य द्वार पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए सुरक्षा उपायों को प्रदर्शित (लिखना) होगा। सभी नियोजकों और सेवायोजकों से इन आदेशों का पालन करने को कहा गया है।
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