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दहेज हत्या में पति को दस वर्ष जेल, जुर्माना

Tue, 28 Sep 2021 11:42 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 28 Sep 2021 11:42 PM IST
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dahej hatya mein pati ko das varsh jel, jurmaana
बांदा। दहेज हत्या के जुर्म में अभियुक्त को मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम नुपुर ने दस वर्ष की जेल और जुर्माना की सजा सुनाई है। अन्य धाराओं में भी जेल और जुर्माना किया गया। साथ ही जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित करने के आदेश दिए हैं।
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बड़ागांव (बिसंडा) गांव निवासी गुड़िया उर्फ गुड्डी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वर्ष 2016 में उसने अपनी पुत्री वसुधा की शादी राम सिंह और पूजा की शादी श्याम सिंह के साथ की थी।
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एक लाख रुपये और बाइक की मांग लेकर पुत्री वसुधा को पति राम सिंह आए दिन प्रताड़ित करता था। 6 सितंबर 2017 को मारपीट कर उसे फांसी पर लटका दिया गया। पुलिस ने धारा 304बी, 498ए व दहेज अधिनियम में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया।
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आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम नुपुर ने आरोपी राम सिंह को धारा 304बी में 10 साल की जेल और 498ए में तीन वर्ष की जेल व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त जेल भुगतना होगी। अभियुक्त राम सिंह चार साल से जेल में है। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा व देवदत्त मिश्रा ने पैरवी की।
दुष्कर्म के आरोपी जमानत अर्जी खारिज
बांदा। दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। बिसंडा क्षेत्र के एक गांव निवासी ने 28 जुलाई की रात पड़ोसी के घर में घुसकर तमंचे के बल पर युवती के साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था।

अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम नुपुर ने सुनवाई की और आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा व देवदत्त मिश्रा ने जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया।
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