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कुल्हाड़ी से हाथ काटने में 7 वर्ष की कैद

Mon, 12 Jan 2015 11:32 PM IST
ब्यूरो्/ अमर उजाला, बांदा
ब्यूरो्/ अमर उजाला, बांदा Updated Mon, 12 Jan 2015 11:32 PM IST
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Cutting ax in hand 7 years imprisonment

कुल्हाड़ी से हमलाकर एक हाथ काट देने के जुर्म में

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आरोपी को 7 वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। आरोपी घटना के बाद से ही जेल में है।

मामला चिल्ला थाना क्षेत्र के महेदू गांव का है। गिरधारी नामक व्यक्ति ने 6 मई 2012 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात करीब 10 बजे उसका भाई केशव कुशवाहा खेत से घर आ रहा था।

रास्ते में शिव शंकर पुत्र सुखदेव ने अपने दरवाजे के पास उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। सिर, हाथ और जिस्म के अन्य स्थानों पर वार किए। इसी बीच गिरधारी और एक उसका अन्य भाई वहां आ गए और हमलावर को ललकारा तो वह उन्हें भी जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला।

पुलिस ने धारा 304, 308, 504, 506 आईपीसी में रिपोर्ट दर्ज की। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद विवेचना की और आदलत मेें आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

अभियोजन अधिकारी आरके सिंह ने 7 गवाह पेश किए। सोमवार को इस मुकदमे का  फैसला सुनाते हुए एसीजेएम (द्वितीय) तबरेज अहमद ने आरोपी शिवशंकर को दोषी पाते हुए धारा 326 आईपीसी में सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह जेल में और रहना होगा।

धारा 504 में 6 माह और धारा 506 में एक वर्ष की कैद से दंडित किया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई अवधि सुनाई गई सजा में समायोजित होगी।

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