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दलित की पिटाई में पिता-पुत्रों को सजा
ब्यूरो, अमर उजाला, बांदा
Updated Thu, 17 Nov 2016 11:54 PM IST
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बांदा। दलित को पीटने के जुर्म में पिता व दो पुत्रों को अदालत ने चार साल की कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना किया। चिल्ला थाना क्षेत्र के लोमर गांव निवासी अनुसूचित जाति के शिवदास ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि 16 जून 2005 को उसका पुत्र रामभरोसे भैंस चरा रहा था। चबूतरे पर भैंस चढ़ जाने के विवाद में संतोष और उसके पुत्र भूरा व लाला ने रामभरोसे को पीट कर लहूलुहान कर दिया।
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बचाने में शिवदास की भी पिटाई की। विवेचना के बाद तीनों के खिलाफ धारा 323, 504, 506 व एससी/एसटी एक्ट के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) डीपीएन सिंह की अदालत में सुनवाई के बाद गुरुवार को तीनों को एससीएसटी एक्ट में चार-चार की कैद व चार-चार हजार रुपये जुर्माना और धारा 323, 504 व 506 में एक-एक साल की सजा व एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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