फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Sentencing in the beating of Dalit father-sons

दलित की पिटाई में पिता-पुत्रों को सजा

Thu, 17 Nov 2016 11:54 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, बांदा
ब्यूरो, अमर उजाला, बांदा Updated Thu, 17 Nov 2016 11:54 PM IST
विज्ञापन
Sentencing in the beating of Dalit father-sons
court

बांदा। दलित को पीटने के जुर्म में पिता व दो पुत्रों को अदालत ने चार साल की कैद व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना किया। चिल्ला थाना क्षेत्र के लोमर गांव निवासी अनुसूचित जाति के शिवदास ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि 16 जून 2005 को उसका पुत्र रामभरोसे भैंस चरा रहा था। चबूतरे पर भैंस चढ़ जाने के विवाद में संतोष और उसके पुत्र भूरा व लाला ने रामभरोसे को पीट कर लहूलुहान कर दिया।

विज्ञापन


बचाने में शिवदास की भी पिटाई की। विवेचना के बाद तीनों के खिलाफ धारा 323, 504, 506 व एससी/एसटी एक्ट के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) डीपीएन सिंह की अदालत में सुनवाई के बाद गुरुवार को तीनों को एससीएसटी एक्ट में चार-चार की कैद व चार-चार हजार रुपये जुर्माना और धारा 323, 504 व  506 में एक-एक साल की सजा व एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed