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पत्नी व दो बच्चियों की हत्या में पति को सात साल की कैद
ब्यूरो अमर उजाला, बांदा
Updated Sun, 26 Jun 2016 12:13 AM IST
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अदालत का फैसला
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बांदा। पत्नी व दो मासूम बच्चियों की हत्या में पति को सात वर्ष की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदालत के आदेश के बाद जमानत पर रिहा हत्यारोपी पति को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में लेने के बाद जेल भेज दिया।
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महोबा जिले के कबरई थाना क्षेत्र के रेवारा गांव निवासी मुन्नीलाल पुत्र बच्चा ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि 10 साल पूर्व अपनी पुत्री शिवपती की शादी शेरपुर (गिरवां, बांदा) गांव निवासी राजकिशोर पुत्र बद्दा के साथ किया था। पुत्री के कोई बेटा न होने पर ससुरालीजन उत्पीड़न करते रहे। दामाद दहेज में बाइक न मिलने पर प्रताड़ित करता था।
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उसके दो पुत्रियां थीं। 4 मार्च 2005 को ससुराल वालों ने सूचना दी कि पुत्री शिवपती और उसकी दोनों पुत्रियां वंदना (6) व पूजा (4) ने खुद को मिट्टी तेल डालकर आग लगा ली। अदालत के आदेश पर पुलिस ने सास, ससुर, पति व ननद के विरुद्ध दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज की। अभियोजन पक्ष के शासकीय अधिवक्ता आशुतोष कुमार ने आठ गवाह पेश किए।
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विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) हरीनाथ ने आरोपी पति को दोषी पाते हुए धारा 306 में सात साल की कैद व 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अन्य धाराओं में भी अलग-अलग सजा और जुर्माना किया गया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। मुकदमा के दौरान ससुर बद्दा और सास कल्ली की मौत हो चुकी है। ननद गोमती को दोष मुक्त पाते हुए बरी कर दिया गया।