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चचेरी बहन के हत्यारे को उम्रकैद
Mon, 08 Apr 2019 11:24 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा
बांदा, उत्तर प्रदेश
बांदा, उत्तर प्रदेश
Published by: प्रभापुंज मिश्रा
Updated Mon, 08 Apr 2019 11:24 PM IST
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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
- फोटो : file photo
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रंजिश के चलते अपनी 20 वर्षीय चचेरी बहन की गोली मारकर हत्या कर देने के जुर्म में आरोपी युवक को अदालत ने उम्र कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर तीन माह की और कैद होगी।
गिरवां थाना अंतर्गत गिरवां गांव निवासी अमन तिवारी पुत्र रविशंकर ने 21 अप्रैल 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन कुमारी शिखा पुत्री रविशंकर तिवारी सुबह 7 बजे घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। इसी बीच पड़ोसी और रिश्ते में चचेरा भाई हरीशंकर उर्फ कुल्ली पुत्र ज्ञान शंकर मकान की छत पर चढ़कर आ गया और अपनी लाइसेंसी दोनली बंदूक से उसे गोली मार दी।
शिखा की वहीं मौत हो गई। मौके पर मौजूद शिखा की मां वंदना व दादी सुशील और छोटी बहन सोनाली ने शोर मचाया तो हरीशंकर हवाई फायर करते हुए भाग गया। पुलिस ने धारा 302 आईपीसी के तहत नामजद रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की और अदालत में चार्जशीट दाखिल की।
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पुलिस ने घटना के दो दिन बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की सुनवाई के बाद सोमवार को सुनाए फैसले में अभियुक्त हरीशंकर उर्फ कुल्ली को हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्र ने 5 गवाह पेश किए।
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गिरवां थाना अंतर्गत गिरवां गांव निवासी अमन तिवारी पुत्र रविशंकर ने 21 अप्रैल 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन कुमारी शिखा पुत्री रविशंकर तिवारी सुबह 7 बजे घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। इसी बीच पड़ोसी और रिश्ते में चचेरा भाई हरीशंकर उर्फ कुल्ली पुत्र ज्ञान शंकर मकान की छत पर चढ़कर आ गया और अपनी लाइसेंसी दोनली बंदूक से उसे गोली मार दी।
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शिखा की वहीं मौत हो गई। मौके पर मौजूद शिखा की मां वंदना व दादी सुशील और छोटी बहन सोनाली ने शोर मचाया तो हरीशंकर हवाई फायर करते हुए भाग गया। पुलिस ने धारा 302 आईपीसी के तहत नामजद रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की और अदालत में चार्जशीट दाखिल की।
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पुलिस ने घटना के दो दिन बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की सुनवाई के बाद सोमवार को सुनाए फैसले में अभियुक्त हरीशंकर उर्फ कुल्ली को हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्र ने 5 गवाह पेश किए।