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तीन कांस्टेबलों पर रिपोर्ट के आदेश
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अनुसूचित जाति की युवती के साथ अभद्रता और जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने पर अदालत ने दो नामजद व एक अज्ञात कांस्टेबलों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
लक्ष्मनपुरी (चित्रकूट) निवासी ममता अहिरवार पत्नी लल्लू राम ने एससी/एसटी एक्ट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश बिजेंद्र कुमार शैलट की अदालत में धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत अर्जी दी थी कि 18 फरवरी की शाम साढ़े सात बजे वह सट्टन चौराहे के पास चित्रकूट जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी।
इसी दौरान अलीगंज पुलिस चौकी के सिपाही कुतुबुद्दीन, मसरूर तथा एक अन्य सिपाही ने उससे अभद्रता की और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया।
तीनों सिपाही जान से मार देने की धमकी देकर चले गए। इसके बाद फोन पर भी डराया-धमकाया। शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। सोमवार को न्यायाधीश ने कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए।
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लक्ष्मनपुरी (चित्रकूट) निवासी ममता अहिरवार पत्नी लल्लू राम ने एससी/एसटी एक्ट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश बिजेंद्र कुमार शैलट की अदालत में धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत अर्जी दी थी कि 18 फरवरी की शाम साढ़े सात बजे वह सट्टन चौराहे के पास चित्रकूट जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी।
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इसी दौरान अलीगंज पुलिस चौकी के सिपाही कुतुबुद्दीन, मसरूर तथा एक अन्य सिपाही ने उससे अभद्रता की और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया।
तीनों सिपाही जान से मार देने की धमकी देकर चले गए। इसके बाद फोन पर भी डराया-धमकाया। शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। सोमवार को न्यायाधीश ने कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए।
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