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ट्रक मालिक व चालक के विरुद्ध रिपोर्ट के आदेश

Wed, 13 Feb 2019 10:30 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 13 Feb 2019 10:30 PM IST
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ट्रक मालिक व चालक के विरुद्ध रिपोर्ट के आदेश
बांदा। छात्र संघ पूर्व अध्यक्ष की कार में टक्कर मारने के मामले में अदालत ने ट्रक मालिक और चालक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं। पूर्व अध्यक्ष ने अपनी अर्जी में कहा था कि उन्हें जान से मारने की नीयत से कार में टक्कर मारी गई।
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जेएन डिग्री कालेज बांदा छात्र संघ पूृर्व अध्यक्ष सुशील त्रिवेदी ने धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अधिवक्ता अजीज खां के माध्यम से अर्जी दाखिल की थी। इसमें कहा था कि 4 दिसंबर 2018 को शाम करीब 4 बजे वह अपनी कार से तिंदवारी से बांदा आ रहे थे। मुंगुस गांव में अपनी साइड पर कार रोककर मामा-मामी को उतार रहे थे।
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इसी दौरान पीछे से आए ट्रक ने उन्हें जान से मारने की नीयत से कार में जोरदार टक्कर मार दी। कार क्षतिग्रस्त होकर दूर तक घिसट गई। वह खुद घायल हो गया। ट्रक ड्राइवर ने दोबारा कार को टक्कर मारी। ललकारने पर ट्रक लेकर चालक भाग निकला। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ने अपनी अर्जी में यह भी कहा था कि उनके राजनैतिक विरोधियों के साथ मिलकर उनकी हत्या की कोशिश की गई। वे सपा के जिला उपाध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने घटना की तिंदवारी थाने में तहरीर दी, लेकिन रिपोर्ट नहीं लिखी गई।
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अर्जी को स्वीकार करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सोमवार (11 फरवरी) को अपने आदेश में संबंधित (तिंदवारी) थानाध्यक्ष को आदेश दिया है कि एफआईआर दर्ज कर नियमानुसार विवेचना करें। इस मामले में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ने ट्रक मालिक सजीत सिंह पुत्र प्रताप सिंह (निवासी मटौंध, बांदा) और अज्ञात चालक को आरोपी बनाया।
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