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सामूहिक हत्याकांड की शुरू हुई सुनवाई
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बांदा। शहर कोतवाली क्षेत्र के मवई बुजुर्ग गांव के पास 31 जनवरी 2018 को दंपति और दो बेटों की सामूहिक हत्याकांड के चर्चित मामले में अदालत ने सुनवाई शुरू कर दी है। गुुरुवार को इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने वाले मृतकों के खानदानी रघुनंदन यादव के बयान दर्ज हुए। अगली सुनवाई 29 मई को होगी।
कोतवाली नगर क्षेत्र के कताई मिल के पास 31 जनवरी 2018 को मवई बुजुर्ग गांव निवासी रघुनंदन यादव पुत्र साधू यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका छोटा भाई महादेव यादव और उसकी पत्नी चुन्नी देवी और उनके दो नाबालिग बेटे पवन कुमार (10), राजकुमार (8) को रात में सोते समय प्रेम प्रसंग के चलते पड़ोसी खानदानी युवक गोलू यादव ने कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी।
मृतक महादेव यादव की सात वर्षीय पुत्री ने छिपकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने गोलू उर्फ अमित यादव के खिलाफ धारा 302 आईपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। आरोपी गोलू यादव और उसकी मां देवा तथा मामा देवीदीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वह जेल में हैं। गुरुवार को एससीएसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश अदालत में इस चर्चित हत्याकांड की सुनवाई हुई। रिपोर्ट दर्ज कराने वाले रघुनंदन के बयान दर्ज किए गए। रघुनंदन के अधिवक्ता बृजराज सिंह परिहार भी उपस्थित रहे। अगली पेशी 29 मई को जिरह होगी।
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कोतवाली नगर क्षेत्र के कताई मिल के पास 31 जनवरी 2018 को मवई बुजुर्ग गांव निवासी रघुनंदन यादव पुत्र साधू यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका छोटा भाई महादेव यादव और उसकी पत्नी चुन्नी देवी और उनके दो नाबालिग बेटे पवन कुमार (10), राजकुमार (8) को रात में सोते समय प्रेम प्रसंग के चलते पड़ोसी खानदानी युवक गोलू यादव ने कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी।
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मृतक महादेव यादव की सात वर्षीय पुत्री ने छिपकर अपनी जान बचाई। पुलिस ने गोलू उर्फ अमित यादव के खिलाफ धारा 302 आईपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। आरोपी गोलू यादव और उसकी मां देवा तथा मामा देवीदीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वह जेल में हैं। गुरुवार को एससीएसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश अदालत में इस चर्चित हत्याकांड की सुनवाई हुई। रिपोर्ट दर्ज कराने वाले रघुनंदन के बयान दर्ज किए गए। रघुनंदन के अधिवक्ता बृजराज सिंह परिहार भी उपस्थित रहे। अगली पेशी 29 मई को जिरह होगी।
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