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सदर कानूनगो समेत पांच पर मुकदमे के आदेश
Updated Tue, 05 Jun 2018 11:12 PM IST
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बांदा। नीम के हरे पेड़ कटाने ने मकान क्षतिग्रस्त को जाने पर हुए विवाद के मामले में कोर्ट ने सदर तहसील के कानूनगो सहित पांच लोगों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
शहर कोतवाली क्षेत्र के परशुराम तालाब निवासी रामस्वरूप पुत्र सहदी ने सीजेएम कोर्ट में 17 मई को अपने अधिवक्ता शीलेंद्र सिंह परिहार के माध्यम से 156 (3) के तहत अर्जी देकर कहा था कि उसके मकान की आंगन में नीम का पेड़ लगा था। उसके भाई लल्लू उर्फ जग्गा व रामसेवक तथा कुसमा पत्नी लल्लू व राजकुमारी पत्नी रामसेवक ने 5 फरवरी 2018 को नीम पेड़ काटकर गिरा दिया जिससे उसका मकान क्षतिग्रस्त हो गया। तहसील दिवस में उल्टा उसकी झूठी शिकायत कर दी। मौके पर जांच करने पहुंचे सदर कानूनगो बल्देव वर्मा ने उसके (रामस्वरूप) साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। रिश्वत लेकर झूठी रिपोर्ट लगा दी।
सुनवाई के बाद सीजेएम खलीकुज्जमां ने प्रथम दृष्टया मामला गंभीर प्रकृति का मानते हुए सदर कानूनगो बल्देव वर्मा सहित उपरोक्त सभी पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश प्रभारी निरीक्षक को दिए हैं। ब्यूरो
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सदर कानूनगो समेत पांच पर मुकदमे के आदेश
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शहर कोतवाली क्षेत्र के परशुराम तालाब निवासी रामस्वरूप पुत्र सहदी ने सीजेएम कोर्ट में 17 मई को अपने अधिवक्ता शीलेंद्र सिंह परिहार के माध्यम से 156 (3) के तहत अर्जी देकर कहा था कि उसके मकान की आंगन में नीम का पेड़ लगा था। उसके भाई लल्लू उर्फ जग्गा व रामसेवक तथा कुसमा पत्नी लल्लू व राजकुमारी पत्नी रामसेवक ने 5 फरवरी 2018 को नीम पेड़ काटकर गिरा दिया जिससे उसका मकान क्षतिग्रस्त हो गया। तहसील दिवस में उल्टा उसकी झूठी शिकायत कर दी। मौके पर जांच करने पहुंचे सदर कानूनगो बल्देव वर्मा ने उसके (रामस्वरूप) साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। रिश्वत लेकर झूठी रिपोर्ट लगा दी।
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सुनवाई के बाद सीजेएम खलीकुज्जमां ने प्रथम दृष्टया मामला गंभीर प्रकृति का मानते हुए सदर कानूनगो बल्देव वर्मा सहित उपरोक्त सभी पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश प्रभारी निरीक्षक को दिए हैं। ब्यूरो
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सदर कानूनगो समेत पांच पर मुकदमे के आदेश