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पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास

Fri, 04 Jan 2019 11:16 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Jan 2019 11:16 PM IST
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पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास
बांदा। पत्नी की निर्मम हत्या और शव झाड़ियों में छिपाने के जुर्म में अदालत ने पति को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त जेल होगी। अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से जेल में है।
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नरैनी थाना क्षेत्र के दशरथ पुरवा गांव में राजरानी (30) पत्नी गोरेलाल का साढ़े तीन साल पहले 29 जून 2015 को मायके पक्ष की सूचना पर पुलिस ने क्षत-विक्षत शव गांव से करीब पांच किलोमीटर दूर झाड़ियों से बरामद किया था। मृतका के भाई देहात कोतवाली क्षेत्र के करहिया गांव निवासी रामविशाल पुत्र बेलवा की तहरीर पर नरैनी कोतवाली पुलिस ने पति के विरुद्ध धारा 302, 201 आईपीसी में रिपोर्ट दर्ज कर गोरेलाल को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने पत्नी की हत्या स्वीकार कर ली। उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली। विवेचना के बाद पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष से छह गवाह पेश किए गए।
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त्वरित न्यायालय द्वितीय ने साक्ष्यों के अवलोकन के बाद शुक्रवार को अपने आदेश में अभियुक्त गोरेलाल को धारा 302 में उम्र कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त जेल भुगतनी होगी।
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-जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त जेल
-कुल्हाड़ी से हत्या कर शव छिपाया था झाड़ियों में
अमर उजाला ब्यूरो
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