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जानलेवा हमले में छह को सजा
Updated Wed, 31 Oct 2018 11:20 PM IST
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बांदा। जानलेवा हमलाकर दो लोगों को घायल करने के जुर्म में अदालत ने 6 अभियुक्तों को दोषी मानते हुए। पांच-पांच साल की कठोर कारावास व पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पांच अन्य धाराओं में भी अलग-अलग सजा सुनाई। अभियुक्तों न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजा गया।
पैलानी थाना क्षेत्र के कुकुवा खास निवासी अवधेश यादव पुत्र कबूतर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 28 सितम्बर 2012 की शाम 5 बजे उसका भतीजा चग्गू यादव पुत्र जगराज खेत में भैंस चरा रहा था इसी दौरान गांव के मोहनी पुत्र गजराज मेरे भतीजे को मारा-पीटा था। उ
लाहना देने पर आरोपियों ने घर में चढ़ाई कर दी। भाई गजराज पुत्र कबूतर व ससुर को गम्भीर रूप से घायल कर दिया। बेहोशी हालत में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार को षष्ठम अपर जिला सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार तृतीय ने अभियुक्त अमर पाल यादव पुत्र गया प्रसाद, सदाशिव यादव व अजय पाल यादव, चंग्गू पुत्रगण भोला, सुक्खा व शिवकरन यादव पुत्रगण चंग्गू, वीरपाल पुत्र गजराज सभी निवासी गांव कुकुवा खास थाना पैलानी को धारा 308 में प्रत्येक को 5-5 साल की जेल व 5-5 हजार रुपये जुर्माना, 147, 504 में एक-एक वर्ष की कारावास व एक-एक हजार रुपये जुर्माना, 324,506 में दो-दो वर्ष कारावास व दो-दो हजार रुपये जुर्माना, 325 में तीन-तीन वर्ष कारावास व दो- दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
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उधर, दूसरे पक्ष के अमर पाल यादव पुत्र गया प्रसाद ने भी धारा 323, 504, 506 की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पर षष्ठम अपर जिला सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार तृतीय ने तीनों अभियुक्तो को धारा 506 में एक-एक वर्ष की कारावास व एक-एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 323 व 504 में 6-6 माह की कारावास व 1-1 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियुक्त अवधेश यादव पुत्र कबूतर की मौत हो चुकी है।
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पैलानी थाना क्षेत्र के कुकुवा खास निवासी अवधेश यादव पुत्र कबूतर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 28 सितम्बर 2012 की शाम 5 बजे उसका भतीजा चग्गू यादव पुत्र जगराज खेत में भैंस चरा रहा था इसी दौरान गांव के मोहनी पुत्र गजराज मेरे भतीजे को मारा-पीटा था। उ
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लाहना देने पर आरोपियों ने घर में चढ़ाई कर दी। भाई गजराज पुत्र कबूतर व ससुर को गम्भीर रूप से घायल कर दिया। बेहोशी हालत में उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बुधवार को षष्ठम अपर जिला सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार तृतीय ने अभियुक्त अमर पाल यादव पुत्र गया प्रसाद, सदाशिव यादव व अजय पाल यादव, चंग्गू पुत्रगण भोला, सुक्खा व शिवकरन यादव पुत्रगण चंग्गू, वीरपाल पुत्र गजराज सभी निवासी गांव कुकुवा खास थाना पैलानी को धारा 308 में प्रत्येक को 5-5 साल की जेल व 5-5 हजार रुपये जुर्माना, 147, 504 में एक-एक वर्ष की कारावास व एक-एक हजार रुपये जुर्माना, 324,506 में दो-दो वर्ष कारावास व दो-दो हजार रुपये जुर्माना, 325 में तीन-तीन वर्ष कारावास व दो- दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
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उधर, दूसरे पक्ष के अमर पाल यादव पुत्र गया प्रसाद ने भी धारा 323, 504, 506 की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पर षष्ठम अपर जिला सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार तृतीय ने तीनों अभियुक्तो को धारा 506 में एक-एक वर्ष की कारावास व एक-एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 323 व 504 में 6-6 माह की कारावास व 1-1 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। अभियुक्त अवधेश यादव पुत्र कबूतर की मौत हो चुकी है।