फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   किशोरी भगाने में टेंपो चालक को 5 साल की जेल

किशोरी भगाने में टेंपो चालक को 5 साल की जेल

Thu, 28 Jun 2018 11:24 PM IST
Updated Thu, 28 Jun 2018 11:24 PM IST
विज्ञापन
किशोरी भगाने में टेंपो चालक को 5 साल की जेल
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

बांदा। दो साल पहले किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोपी टेंपो चालक को प्रथम त्वरित न्यायालय ने पांच साल की जेल और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जमानत खारिज कर उसे जेल भेज दिया गया।

फतेहगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने 12 जुलाई 2016 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि घर में सो रही उसकी 15 वर्षीय पुत्री को टेंपो चालक बदौसा थाने के टिकरी गांव निवासी अमजद खां उर्फ बउवा पुत्र रिज्जू खां ने रात एक बजे फोन पर घर के बाहर बुलाया और बहला-फुसलाकर ले गया।
विज्ञापन


अगले दिन दोनों को रसिन बांध के नीचे एक झाड़ी में छिपे पाए गए। पुलिस थाने ले आई और आरोपी टेंपो चालक को जेल भेज दिया। विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में सात गवाह पेश किए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन


गुरुवार को प्रथम त्वरित न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम ने इस मुकदमें का फैसला सुनाते हुए आरोपी टेंपो चालक अमजद खां को धारा 366 में 5 वर्ष की कैद और 3 हजार रुपये जुर्माना की सजा से दंडित किया। जुर्माना न अदा करने पर तीन माह जेल में और रहना होगा। धारा 363 में 2 वर्ष की कैद व दो हजार रुपये जुर्माना किया। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।

किशोरी भगाने में टेंपो चालक को 5 साल की जेल
पांच हजार रुपये जुर्माना या 3 माह और कैद
दो साल पूर्व भगा ले गया था किशोरी को
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed