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दो माह बाद हुआ कोर्ट के आदेश पर अमल

Tue, 09 Feb 2021 10:59 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 09 Feb 2021 10:59 PM IST
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अतर्रा। दबंगों द्वारा घर में चढ़ाई कर मारपीट और सिर फोड़ देने की घटना में पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज न करने पर अदालत में दी गई धारा 156(3) की अर्जी पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिपोर्ट दर्ज करने के 7 दिसंबर 2020 को दिए गए आदेश पर थाना पुलिस ने दो माह बाद अमल किया। थाने के एक उप निरीक्षक सहित पांच कांस्टेबल पर रिपोर्ट दर्ज की है।
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थाना क्षेत्र के बोड़ा पुरवा (बल्लान) निवासी छेदीलाल ने सीजेएम के यहां दी अर्जी में कहा था कि पहली अक्तूबर 2020 को शाम वह दरवाजे पर बैठा था, तभी पड़ोसियों ने रंजिश के चलते उसके दरवाजे पर आकर उसके भाई पर हमला कर दिया, जिससे सिर फट गया। 26 टांके लगे। घर के अन्य लोगों को भी चोटें आईं। आरोप लगाया कि थाने के दरोगा और सिपाहियों ने आरोपियों से मिलकर उल्टे उसे और उसके भाइयों को थाने में लाकर लॉकअप में डाल दिया।
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उसकी पत्नी को थाने से भगा दिया। रात में उसके भाइयों को थाने में मारापीटा गया। उन्हें चोटें भी आईं। सीजेएम ने अर्जी को स्वीकार करते हुए अतर्रा थाना प्रभारी को रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए थे, लेकिन तब से पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। अब पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर एसआई अवनींद्र यादव सहित पांच कांस्टेबलों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की है। उधर, इस बारे में थाना इंसपेक्टर अखिलेश मिश्रा से पूछे जाने पर उनका जवाब था कि विवेचना आप करोगे क्या?
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शिष्या से दुष्कर्म में गुरु को 20 वर्ष कैद
सात वर्षीय बालिका से स्कूल में की थी अश्लीलता
संवाद न्यूज एजेंसी
बांदा। अपने ही स्कूल की सात वर्षीय शिष्या/बालिका के साथ दुष्कर्म का दोषी गुरु अब 20 वर्ष जेल में बिताएगा। 20 हजार रुपये जुर्माना भी भरेगा। घटना के मात्र 14 माह बाद ही अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत से फैसला आ गया।
एडीजीसी रामसुफल सिंह के मुताबिक, तिंदवारी थाना क्षेत्र के एक गांव में प्राइवेट स्कूल में बालिका पहली कक्षा में पढ़ती थी। इसी स्कूल के शिक्षक से वह ट्यूशन भी पढ़ती थी। 22 नवंबर 2019 को लगभग 23 वर्षीय शिक्षक किशन मिश्रा बालिका को स्कूल के बाथरूम ले गया। वहां उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। इसी बीच बालिका का मामा स्कूल पहुंच गया तो शिक्षक भाग निकला। बालिका की मां ने शिक्षक के विरुद्ध धारा 376 व पाक्सो एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें बालिका के साथ मुख मैथुन का हवाला दिया गया। पुलिस ने 23 नवंबर को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

बाद में वह जमानत पर बाहर आ गया। तफ्तीश के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। एडीजीसी रामसुफल सिंह और कमल सिंह गौतम ने पांच गवाह पेश किए। मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने दोषी शिक्षक किशन मिश्रा को पाक्सो एक्ट की धारा-6 में 20 वर्ष की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी। जुर्माना अदा न करने पर दो माह और जेल में रहना होगा। दोषी को जेल भेज दिया गया।
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