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दो आरोपियों की जमानत अर्जी अदालत से खारिज
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बांदा। अलग-अलग दो केस के आरोपियों की जमानत अर्जियां अदालत से खारिज हो गईं। दोनों आरोपी जेल में हैं। अधिवक्ताओं के जरिए अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की थी।
अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार ने बताया कि पैलानी थाना क्षेत्र के चौकी पुरवा निवासी पृथ्वीपाल ने शराब के नशे में अपने 10 वर्षीय पुत्र शैलेश की पिटाई की थी। जिसके बाद पुत्र शैलेश ने जहर खा लिया और उसकी मौत हो गई।
मृतक के बाबा ने पिछले वर्ष 21 सितंबर को आरोपी पिता के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सेशन न्यायाधीश ने पर्याप्त आधार न पाते हुए गुरुवार को जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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उधर, कबीर नगर (मरका) की चुनकी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पिछले वर्ष 21 मई को उसकी पुत्री सोनम को दहेज के लिए ससुरालीजनों ने मारपीट की और उसे फांसी पर लटका दिया।
इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपी ससुर राजकरन करीब पांच माह से जेल में है। गुरुवार को सुनवाई के बाद सेशन न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने आरोपी ससुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार ने बताया कि पैलानी थाना क्षेत्र के चौकी पुरवा निवासी पृथ्वीपाल ने शराब के नशे में अपने 10 वर्षीय पुत्र शैलेश की पिटाई की थी। जिसके बाद पुत्र शैलेश ने जहर खा लिया और उसकी मौत हो गई।
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मृतक के बाबा ने पिछले वर्ष 21 सितंबर को आरोपी पिता के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सेशन न्यायाधीश ने पर्याप्त आधार न पाते हुए गुरुवार को जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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उधर, कबीर नगर (मरका) की चुनकी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पिछले वर्ष 21 मई को उसकी पुत्री सोनम को दहेज के लिए ससुरालीजनों ने मारपीट की और उसे फांसी पर लटका दिया।
इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपी ससुर राजकरन करीब पांच माह से जेल में है। गुरुवार को सुनवाई के बाद सेशन न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने आरोपी ससुर की जमानत अर्जी खारिज कर दी।