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छेड़ छाड़ में चाकू से घायल करने पर सज़ा।

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Tue, 09 Jun 2020 04:05 PM IST
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एप से ------- किशोरी से छेड़छाड़ में 4 वर्ष की कैद, 3 हज़ार जुर्माना -अदालत ने पाक्सो एक्ट में दी सज़ा - छेड़ने के साथ चाकू से किया था घायल - अन्य धाराओं में भी जेल व जुर्माना अमर उजाला ब्यूरो बाँदा। सरेशाम किशोरी को उसके घर में आकर छेड़छाड़ और चाकू से घायल कर देने के जुर्म में अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट में 4 वर्ष एक माह की कैद और 3000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अन्य धाराओं में भी अलग-अलग कैद और जुर्माने से दंडित किया है। गिरवां थाना क्षेत्र के महुआ गांव में 21 मई 2016 को शाम करीब 7 बजे 17 वर्षीय किशोरी शौच क्रिया से घर लौटी तो पड़ोसी युवक बोधन पुत्र ठाकुरदीन कोरी आ धमका । उससे छेड़छाड़ करने लगा । किशोरी ने विरोध किया तो चाकू निकालकर धमकाने लगा। छीना झपटी में चाकू किशोरी के दाहिने हाथ में लगा । उसकी उंगली ज़ख्मी हो गई। गांव के लोग आ गए और बोधन को दबोच कर ओरन चौकी पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने धारा 354 , 324 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज की। आरोपी को जेल भेज दिया।तफ्तीश के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। घटना के 4 वर्षों बाद मंगलवार को विशेष न्यायाधीश ( पॉक्सो एक्ट ) / पंचम अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रिजवान अहमद ने इस मुकदमे का फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की सुनवाई और सुबूत आदि के आधार पर अपने 10 पृष्ठों के आदेश में आरोपी बोधन को दोष सिद्ध पाते हुए धारा 354 आईपीसी में 3 वर्ष की कैद और 2000 रुपए जुर्माना, धारा 324 आईपीसी में 2 वर्ष की कैद और 1000 रुपए जुर्माना तथा पॉक्सो एक्ट में 4 वर्ष 1 माह की जेल और 3000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर क्रमशः एक माह, 15 दिन और एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माने की कुल राशि 6000 रुपए में 3000 पीड़िता किशोरी को दिया जाएगा। अभियुक्त घटना के बाद से जेल में है। जेल में बिताई गई अवधि को सजा की अवधि में समायोजित करने के भी आदेश दिए।
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