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मंडलायुक्त को हाईकोर्ट की अवमानना की नोटिस, 9 को तलब किया
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा
Updated Thu, 18 Dec 2014 12:12 AM IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चित्रकूटधाम मंडल के मंडलायुक्त को न्यायालय अवमानना की नोटिस जारी करते हुए अगले माह 9 जनवरी को कोर्ट में तलब किया है। हाईकोर्ट ने आयुक्त के लिए जारी किया सम्मन यहां सीजेएम के माध्यम से भेजा है।
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चित्रकूट जनपद के राजापुर नगर पंचायत के सफाई कर्मी छेदिवा पुत्र जंगाली को 30 सितंबर 2001 को सेवानिवृत्त कर दिया गया, लेकिन उसकी पेंशन, ग्रेच्युटी, पीएफ, अर्जित अवकाश, नगदीकरण, पुनरीक्षित वेतन, पेंशन का एरियर, मासिक पेंशन इत्यादि आज तक नहीं दी गई।
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सफाई कर्मी इसके लिए उच्चाधिकारियों से लगातार आरजू-मिन्नत करता रहा। कोई सुनवाई न होने पर उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट दायर कर दी।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा ने 24 सितंबर 2008 को इस रिट पर आदेश किया कि तीन माह के अंदर सारे भुगतान कर दिए जाएं, लेकिन अब तक सफाई कर्मी को उपरोक्त कोई भी भुगतान नहीं किया गया। न ही हाईकोर्ट के आदेश का पालन हुआ।
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इस पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यहां के मंडलायुक्त को अवमानना की नोटिस जारी कर दी है। सीजेएम कोर्ट से आयुक्त को यह नोटिस कोतवाली प्रभारी के माध्यम से तामील कराने को भेजी गई है।