फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Candidate can not election expenses without a bank account

बगैर बैंक खाते के चुनावी खर्च नहीं कर पाएंगे प्रत्याशी

Sat, 28 Jan 2017 12:28 AM IST
ब्यूरो अमर उजाला, बांदा
ब्यूरो अमर उजाला, बांदा Updated Sat, 28 Jan 2017 12:28 AM IST
विज्ञापन
Candidate  can not election expenses without a bank account
विधानसभा चुनाव - फोटो : प्रतीकात्मक फोटो

बैंकों से भुगतान में ‘आम’ और ‘खास’ का फर्क नहीं रहेगा। विधान सभा चुनाव प्रत्याशियों के बैंकों में अलग खाते तो खुलेंगे, लेकिन नकद भुगतान 20 हजार से ज्यादा नहीं कर सकेंगे। चेक या ड्राफ्ट के जरिए चुनावी खर्च की अदायगी होगी। आयोग के निर्देशों का पालन न करने और बैंक खाता न खोलने पर संबंधित प्रत्याशी को नोटिस भेजी जाएगी।

विज्ञापन


विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों को नामांकन के एक दिन पहले बैंक में खाता खुलवाना होगा। चुनाव संबंधी खर्च के लिए खोले जाने वाले प्रत्याशियों के खातों पर निगरानी समिति की नजर रहेगी। प्रत्याशी 20 हजार रुपये से ज्यादा नकद भुगतान नहीं कर सकेंगे।
विज्ञापन


इससे ज्यादा रकम का भुगतान चेक, ड्राफ्ट या आरटीजीएस/एनईएफटी के जरिए कर सकेंगे। आरबीआई नियमों के तहत ही प्रत्याशियों को बैंकों से भुगतान मिलेगा। अलबत्ता प्रत्याशियों के लेन-देन संबंधी काउंटर अलग रहेंगे। जिससे उन्हें बैंक में लाइन न लगाना पड़े।
विज्ञापन
विज्ञापन


जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम डा.सरोज कुमार ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों का हवाला देते हुए अग्रणी बैंक प्रबंधक व डाकघर अधीक्षक को अलग काउंटर संचालन को कहा है। निर्देश दिए कि प्रत्याशियों की मांग पर उन्हें तुरंत चेक बुक भी उपलब्ध कराए जाएं।

जिला कोषाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि विधान सभा चुनाव खर्च में प्रत्याशियों ने आयोग के नियमों की अनदेखी की तो कार्रवाई होगी। नामांकन में बैंक खाता की जानकारी देना अनिवार्य है। खाता परिवार के किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति के नाम पर नहीं होना चाहिए। चुनाव का सारा खर्च बैंक खाते से ही होगा।

परिणाम की घोषणा से 30 दिन के अंदर निर्वाचन व्यय संबंधी ब्योरा जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। नकद भुगतान 20 हजार से ज्यादा नहीं कर सकेंगे। यह भी बताया कि निर्वाचन संबंधी कोई भी व्यय बगैर बैंक खाता के नहीं होगा।

प्रत्याशी राज्य में कहीं भी बैंक खाता खोला जा सकेगा। हालांकि सहकारी बैंक, डाकघर या अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में खाता खोले जा सकेंगे। निर्वाचन व्यय के लिए बैंक खाता प्रत्याशी या निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त नाम से खोला जा सकता है। अलबत्ता परिवार के किसी सदस्य या व्यक्ति के नाम पर खाता मान्य नहीं होगा। 


निर्वाचन संबंधी सारा व्यय बैंक खाता से करना पड़ेगा। नामांकन दाखिल करते समय बैंक खाता संख्या संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को लिखित देना होगी। प्रत्याशियों को चुनाव में होने वाले खर्च के लिए पूरी रकम खाते में ही जमा करना होगी। 20 हजार तक नकद और इसके ऊपर चेक, ड्राफ्ट, एनईएफटी से भुगतान।


 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed