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पूर्व और मौजूदा डीपीआरओ आयोग में तलब
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बांदा। जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचनाएं उपलब्ध न कराने पर राज्य सूचना आयोग ने बांदा के मौजूदा और पूर्व जिला पंचायत राज अधिकारियों तथा दो ग्राम पंचायत अधिकारियों को तलब कर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही चेतावनी दी है कि न आने 250 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना और विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की जा सकती है।
बुंदेलखंड आजाद सेना केंद्रीय अध्यक्ष प्रमोद आजाद ने जनवरी 2018 में शौचालयों से संबंधित सूचनाएं मांगी थीं। तिंदवारी क्षेत्र के अमलीकौर और माचा गांवों से यह सूचना नहीं मिली।
राज्य आयोग ने इन दोनों गांवों के ग्राम पंचायत अधिकारी अभिषेक सिंह राठौर व नईम अहमद को नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही मौजूदा जिला पंचायत राज अधिकारी संजय कुमार यादव और पूर्व जिला पंचायत राज अधिकारी केके सिंह को आदेश दिया है कि आयोग के सामने उपस्थित होकर लिखित स्पष्टीकरण दें।
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अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। राज्य आयोग ने दोनों जिला पंचायत राज अधिकारियों और ग्राम पंचायत अधिकारियों को खबरदार किया है कि इस आदेश का अनुपालन नहीं किया तो अधिनियम के तहत 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना जो 25 हजार रुपये तक हो सकता है, किया जाएगा। साथ ही उनके विभागाध्यक्ष को विभागीय कार्रवाई के लिए संस्तुति की जाएगी। यह आदेश राज्य सूचना आयुक्त सुबेश कुमार सिंह ने जारी किया है।
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बुंदेलखंड आजाद सेना केंद्रीय अध्यक्ष प्रमोद आजाद ने जनवरी 2018 में शौचालयों से संबंधित सूचनाएं मांगी थीं। तिंदवारी क्षेत्र के अमलीकौर और माचा गांवों से यह सूचना नहीं मिली।
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राज्य आयोग ने इन दोनों गांवों के ग्राम पंचायत अधिकारी अभिषेक सिंह राठौर व नईम अहमद को नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही मौजूदा जिला पंचायत राज अधिकारी संजय कुमार यादव और पूर्व जिला पंचायत राज अधिकारी केके सिंह को आदेश दिया है कि आयोग के सामने उपस्थित होकर लिखित स्पष्टीकरण दें।
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अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। राज्य आयोग ने दोनों जिला पंचायत राज अधिकारियों और ग्राम पंचायत अधिकारियों को खबरदार किया है कि इस आदेश का अनुपालन नहीं किया तो अधिनियम के तहत 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना जो 25 हजार रुपये तक हो सकता है, किया जाएगा। साथ ही उनके विभागाध्यक्ष को विभागीय कार्रवाई के लिए संस्तुति की जाएगी। यह आदेश राज्य सूचना आयुक्त सुबेश कुमार सिंह ने जारी किया है।