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बांदा : गैंगस्टर एक्ट में ढाई साल की सजा व जुर्माना
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बांदा। गैंगस्टर कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में दोषी अभियुक्त को ढाई साल जेल की सजा सुनाई है। सात हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त जेल होगी।
विशेष लोक अभियोजक सौरभ सिंह ने बताया कि कमासिन थाना क्षेत्र के अमेढ़ी गांव निवासी बद्री करवरिया के विरुद्ध पुलिस ने 30 जुलाई 2020 को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी।
थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने आरोपी के विरुद्ध धारा 3/2 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए गए। थानाध्यक्ष के बयान दर्ज किए गए।
दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद बद्री करवरिया को धारा 3 उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप का दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश गुर्णेद्र कुमार ने ढाई साल जेल की सजा सुनाई। सात हजार रुपये जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतना होगी।
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विशेष लोक अभियोजक सौरभ सिंह ने बताया कि कमासिन थाना क्षेत्र के अमेढ़ी गांव निवासी बद्री करवरिया के विरुद्ध पुलिस ने 30 जुलाई 2020 को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी।
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थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने आरोपी के विरुद्ध धारा 3/2 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए गए। थानाध्यक्ष के बयान दर्ज किए गए।
दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के बाद बद्री करवरिया को धारा 3 उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप का दोषी पाते हुए विशेष न्यायाधीश गुर्णेद्र कुमार ने ढाई साल जेल की सजा सुनाई। सात हजार रुपये जुर्माना न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतना होगी।
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