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बांदा : छेड़छाड़ में चार वर्ष की कैद, 15 हजार जुर्माना
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बांदा। हाईस्कूल की छात्रा से छेड़छाड़ के दोषी को अदालत ने चार वर्ष की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना अदा न होने पर दो माह की कैद और होगी। एक आरोपी नाबालिग होने से उसकी पत्रावली संबंधित जुवेनाइल कोर्ट भेज दी गई।
जसपुरा थाना क्षेत्र में 9 अक्तूबर 2014 को दोपहर साइकिल से स्कूल से लौटते समय 15 वर्षीय किशोरी से बाइक सवार दो लोगों ने छेड़छाड़ की थी। छात्रा के पिता ने नांदादेव गांव निवासी किशोर और ब्रजभान सिंह के विरुद्ध छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट आदि की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और तफ्तीश के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। दोनों आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आ गए।
अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों की सुनवाई के बाद मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) अनु सक्सेना ने इस केस का फैसला सुनाया। किशोर की पत्रावली जुवेनाइल कोर्ट भेज दी गई। ब्रजभान सिंह को सजा सुनाई गई है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक रामसुफल सिंह और प्रमोद कुमार द्विवेदी ने पैरवी की। जुर्माने की आधी राशि पीड़ित छात्रा को दी जाएगी।
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जसपुरा थाना क्षेत्र में 9 अक्तूबर 2014 को दोपहर साइकिल से स्कूल से लौटते समय 15 वर्षीय किशोरी से बाइक सवार दो लोगों ने छेड़छाड़ की थी। छात्रा के पिता ने नांदादेव गांव निवासी किशोर और ब्रजभान सिंह के विरुद्ध छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट आदि की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और तफ्तीश के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। दोनों आरोपी जमानत पर जेल से बाहर आ गए।
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अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों की सुनवाई के बाद मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) अनु सक्सेना ने इस केस का फैसला सुनाया। किशोर की पत्रावली जुवेनाइल कोर्ट भेज दी गई। ब्रजभान सिंह को सजा सुनाई गई है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक रामसुफल सिंह और प्रमोद कुमार द्विवेदी ने पैरवी की। जुर्माने की आधी राशि पीड़ित छात्रा को दी जाएगी।
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