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बिना मॉस्क के दवा या पेट्रोल बेंचने पर रोक
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बांदा। कमिश्नर गौरव दयाल ने चित्रकूटधाम मंडल के सभी डीएम को निर्देश दिए कि मेडिकल स्टोर पर दवा और पंपों में डीजल और पेट्रोल उन्हीं लोगों को दिया जाए जो मास्क लगाए हों। यही प्रतिबंध किराना, कपड़ा, सब्जी विक्रेता और हाथ ठेलिया आदि पर भी लागू किया जाए। मास्क के लिए लाउडस्पीकर से भी लोगों को प्रेरित किया जाए।
शनिवार को मंडल के चारों जिलों के डीएम को जारी पत्र में मंडलायुक्त ने कहा है कि नगरीय क्षेत्रों में ज्यादातर लोग बगैर मास्क नजर आ रहे हैं। आयुक्त ने कहा कि मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, किराना, कपड़ा, फुटकर सब्जी विक्रेता, हाथ ठेला आदि को यह कड़े निर्देश दिए जाएं कि जो भी ग्राहक बगैर मास्क लगाए आए उसे कोई भी सामान न दिया जाए।
आयुक्त ने इसके लिए व्यापार मंडल पदाधिकारियों और व्यापारियों से बात कर समन्वय और सामंजस्य बनाने को भी कहा है। आयुक्त ने कहा कि यह भी कहा है कि अक्सर पेट्रोल पंप, किराना व अन्य दुकानों में सेल्समैन और वहां के अन्य कर्मचारी मास्क का प्रयोग नहीं करते। इन व्यापारियों से भी बात की जाए। इसके बाद भी मास्क न लगाने वालों पर जुर्माना किया जाए।
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आयुक्त ने जिले के औषधि निरीक्षकों की यह जिम्मेदारी तय है कि वह मेडिकल स्टोर्स में मास्क संबधी निर्देशों का पालन कराएं। इसी तरह पेट्रोल पंपों में जिला पूर्ति अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। बिना मास्क के दवा या पेट्रोल, डीजल देने वालों के लाइसेंस निलंबित/निरस्त किए जाने की कार्रवाई की जाए।
साथ ही इसके लिए जिम्मेदार संबधित औषधि निरीक्षक और जिला पूर्ति अधिकारी पर भी कार्रवाई की जाए। बैंकों में भी मास्क और सोशल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन कराया जाए। ऐसा न होने पर बीट बैंक मैनेजर को जिम्मेदार माना जाएं।
टीमों से वीडियो और फोटो कराएं
बांदा। मंडलायुक्त ने डीएम को निर्देश दिए हैं कि मिठाई की दुकानों, फुटपाथी दुकानों में सफाई के लिए मंडी सचिव और खाद्य निरीक्षक जवाब देह बनाए जाएं। मोबाइल टीमें गठित कर गोपनीय ढंग से रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप आदि की वीडियोग्राफी/ फोटोग्राफी कराई जाएं। इसमें चिन्हित लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जाए। अपने अधीनस्थ कार्यालयों/ न्यायालयों में भी मास्क का प्रयोग अनिवार्य करें।
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शनिवार को मंडल के चारों जिलों के डीएम को जारी पत्र में मंडलायुक्त ने कहा है कि नगरीय क्षेत्रों में ज्यादातर लोग बगैर मास्क नजर आ रहे हैं। आयुक्त ने कहा कि मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, किराना, कपड़ा, फुटकर सब्जी विक्रेता, हाथ ठेला आदि को यह कड़े निर्देश दिए जाएं कि जो भी ग्राहक बगैर मास्क लगाए आए उसे कोई भी सामान न दिया जाए।
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आयुक्त ने इसके लिए व्यापार मंडल पदाधिकारियों और व्यापारियों से बात कर समन्वय और सामंजस्य बनाने को भी कहा है। आयुक्त ने कहा कि यह भी कहा है कि अक्सर पेट्रोल पंप, किराना व अन्य दुकानों में सेल्समैन और वहां के अन्य कर्मचारी मास्क का प्रयोग नहीं करते। इन व्यापारियों से भी बात की जाए। इसके बाद भी मास्क न लगाने वालों पर जुर्माना किया जाए।
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आयुक्त ने जिले के औषधि निरीक्षकों की यह जिम्मेदारी तय है कि वह मेडिकल स्टोर्स में मास्क संबधी निर्देशों का पालन कराएं। इसी तरह पेट्रोल पंपों में जिला पूर्ति अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। बिना मास्क के दवा या पेट्रोल, डीजल देने वालों के लाइसेंस निलंबित/निरस्त किए जाने की कार्रवाई की जाए।
साथ ही इसके लिए जिम्मेदार संबधित औषधि निरीक्षक और जिला पूर्ति अधिकारी पर भी कार्रवाई की जाए। बैंकों में भी मास्क और सोशल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन कराया जाए। ऐसा न होने पर बीट बैंक मैनेजर को जिम्मेदार माना जाएं।
टीमों से वीडियो और फोटो कराएं
बांदा। मंडलायुक्त ने डीएम को निर्देश दिए हैं कि मिठाई की दुकानों, फुटपाथी दुकानों में सफाई के लिए मंडी सचिव और खाद्य निरीक्षक जवाब देह बनाए जाएं। मोबाइल टीमें गठित कर गोपनीय ढंग से रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप आदि की वीडियोग्राफी/ फोटोग्राफी कराई जाएं। इसमें चिन्हित लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जाए। अपने अधीनस्थ कार्यालयों/ न्यायालयों में भी मास्क का प्रयोग अनिवार्य करें।