फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   bail application of two rejected for taking teenager and girl

किशोरी और बालिका को ले जाने में दो की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 09 Dec 2021 12:03 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 09 Dec 2021 12:03 AM IST
विज्ञापन
bail application of two rejected for taking teenager and girl
बांदा। पाक्सो एक्ट में जेल में बंद दो आरोपियों की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) अनु सक्सेना ने खारिज कर दी। पैलानी थाना क्षेत्र के खप्टिहा निवासी मुन्ना सिंह (48) 16 अगस्त 2017 को किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गया और 23 अगस्त को उससे शादी कर ली। दो बच्चे भी हो गए हैं।
विज्ञापन

उधर, किशोरी के पिता ने पैलानी थाने में 363, 366 आईपीसी और धारा पाक्सो एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। छह दिन पूर्व आरोपी अदालत में हाजिर हो गया था। उसे जेल भेज दिया गया था। आरोपी की पत्नी ने उसके पक्ष में शपथ पत्र देकर कहा कि शादी के वक्त वह 18 वर्ष की और बालिग थी।
विज्ञापन

अपनी मर्जी से शादी की है। पति को गलत फंसाया गया है। हालांकि स्कूली प्रमाण पत्रों में दर्ज आयु के मुताबिक उस समय वह नाबालिग थी। इसी पर अदालत ने अर्जी निरस्त कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

उधर, अतर्रा नगर में 7 मार्च 2020 को छह वर्षीय बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने और अश्लील हरकतें करने के आरोपी राहुल को रंगेहाथ पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया था। बालिका की मां ने पाक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी तभी से जेल में है। रविवार को पाक्सो एक्ट अदालत में उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed