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दहेज हत्या की आरोपी सास की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 21 Aug 2021 11:24 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 21 Aug 2021 11:24 PM IST
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Bail application of mother-in-law accused of dowry murder rejected
बांदा। दहेज हत्या में आरोपी सास की जमानत अर्जी सेशन न्यायाधीश ने खारिज कर दी।
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कोतवाली नगर में मृतका के भाई राजबहादुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन रानी की शादी चार वर्ष पूर्व राघवेंद्र राजपूत के साथ हुई थी। बाइक और सोने की चेन की मांग लेकर ससुराली बहन को पीटने के बाद फांसी पर लटका दिया था। पुलिस ने दहेज हत्या समेत कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली।

आरोपी सास मीरा ने अधिवक्ता के जरिए सेशन न्यायाधीश की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की। मीरा जेल में है। जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार ने बताया कि शनिवार को न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने सुनवाई के बाद आरोपी सास की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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