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हत्या और जानलेवा हमले के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Fri, 26 Jun 2020 11:49 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 26 Jun 2020 11:49 PM IST
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Bail application of accused of murder and murderous attack dismissed
बांदा। गैर इरादतन हत्या के आरोपी की अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। उधर, पुलिस ने दहेज हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। यहां से उसे जेल भेज दिया गया।
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बबेरू थाना क्षेत्र के पतवन गांव में 10 मार्च 20 को शाम सगे भाई बोधन व रमेश पुत्रगण मुनुवा ने अपने पड़ोसी रणजीत सिंह को लाठियों से हमलाकर मरणासन्न कर दिया था। इलाज के दौरान कानपुर में उसकी मौत हो गई थी। आरोपी दोनों भाई जेल में हैं। शुक्रवार को अधिवक्ता के माध्यम से सेशन न्यायाधीश की अदालत में दोनों भाइयों की जमानत अर्जी दाखिल की गई।
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न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अर्जी खारिज कर दी। उधर, एक अन्य मामले में कोतवाली देहात के महोखर गांव निवासी छुटकू पुत्र सभाजीत गुप्ता की जमानत अर्जी भी अदालत ने खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उमाशंकर पाल ने बताया कि कूड़ा डालने को लेकर विवाद में लाठी-डंडे चल गए थे। बड़कू के भतीजे के पेट में बल्लम मारा गया था। इसमें आरोपी छुटकू था। सेशन न्यायाधीश राधेश्याम यादव ने छुटकू की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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उधर, बबेरू कोतवाली क्षेत्र के परहवा डेरा (मझीवां) निवासी अहिबरन पुत्र ब्रजलाल ने बिसंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी पुत्री मुन्नी देवी की शादी 10 जून 2019 को अलिहा गांव निवासी रामचरन यादव के साथ की थी। आरोप लगाया कि दहेज में बाइक, सोने की जंजीर और एक लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर 14 मई 2020 को ससुराल में उसकी हत्या कर शव फांसी पर लटका दिया गया। पुलिस ने धारा 498ए, 304बी तथा दहेज अधिनियम की रिपोर्ट दर्ज की। शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी पति रामकरन यादव को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया।
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