{"_id":"82942","slug":"Banda-82942-41","type":"story","status":"publish","title_hn":"दो जगह नाम हो तो वोट एक ही जगह डालें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दो जगह नाम हो तो वोट एक ही जगह डालें
Banda
Updated Mon, 25 Jun 2012 12:00 PM IST
विज्ञापन
बांदा। निकाय चुनाव में सिर्फ एक ही बार मतदान करना होगा। मतदाता सूची में दो जगह नाम होने पर दोबारा मतदान किया तो एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। अपर जिलाधिकारी केएन सिंह ने कहा है कि जिन मतदाताओं के नाम दो वार्डाें की सूचियों में अलग-अलग दर्ज हैं वह केवल एक जगह ही वोट डालें। दोनों वार्डाें में वोट डालते पाए गए तो पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा। उधर, एडीएम ने चुनाव प्रचार सामग्री (पोस्टर, पंफलेट) आदि छापने वाले प्रिंटिंग प्रेस को खबरदार किया है कि प्रत्याशियों द्वारा छपाए जाने वाली प्रचार सामग्री की सूचना निर्धारित प्रारूप पर जिला निर्वाचन कार्यालय विकास भवन को भेजें। एक प्रति अपने पास भी रखें। छापे गए फार्माें की संख्या आदि इसमें दर्ज की जाएगी। ब्यूरो
विज्ञापन