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लोक अदालत में 340 मामले निपटे

Mon, 24 Mar 2014 05:31 AM IST
Banda
Banda Updated Mon, 24 Mar 2014 05:31 AM IST
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बांदा। जिला व तहसील मुख्यालयों में आयोजित लोक अदालत में 340 मामलों का निपटारा हुआ। 592 वादकारियों को अदालती दौड़-धूप से निजात मिल गई। वाहन दुर्घटना क्षतिपूर्ति के लिए पीड़ित पक्षों को बीमा कंपनियों से 14.55 लाख रुपये दिलाए गए।
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रविवार को दीवानी न्यायालय परिसर में जनपद न्यायाधीश रामकृष्ण गौतम ने मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति संबंधी तीन मामले निपटाकर पीड़ित पक्षों को बीमा कंपनी से 7.30 लाख रुपये दिलाए। प्रधान न्यायाधीश (परिवार न्यायालय) रामाधार राम ने तीन भरण पोषण व तीन वैवाहिक मामलों में सुलह समझौता कराया। प्रथम अपर जज संगम लाल ने मोटर दुर्घटना संबंधी तीन मामलों में 5.95 लाख रुपये क्षतिपूर्ति दिलाई। विशेष न्यायाधीश (डकैत प्रभावित क्षेत्र) रामकुमार ने छह मामले निपटाए। पंचम अपर जज संजय सिंह ने मोटर दुर्घटना संबंधी एक मामले में पीड़ित को 1.30 लाख रुपये क्षतिपूर्ति दिलाई।
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सीजेएम रामदयाल ने नौ मामले निपटाकर 2300 रुपये जुर्माना किया। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) नरेश कुमार ने एक और प्रथम अपर सीजेएम संजय मिश्र ने सात मामले निपटाकर 4300 रुपये जुर्माना किया। अपर सीजेएम (रेलवे) चंद्रमणि मिश्रा ने 37 मामले निपटाकर 12,690 रुपये जुर्माना किया।
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द्वितीय अपर सीजेएम मोहम्मद इलियास ने 18, सिविल जज (जूनियर डिवीजन) वीएन पांडेय ने एक सिविल जज (अतर्रा) रजनीश मोहन ने पांच, सिविल जज जूयिनर डिवीजन (बबेरू) ने तीन मामले निपटाए। राजस्व मामलों में सिटी मजिस्ट्रेट ने 30, एसडीएम सदर ने 68, बबेरू ने 15, अतर्रा ने 37 व नरैनी ने 18 मुकदमे निपटाए।
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