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सूचना न देने में कृषि निरीक्षक पर 25 हजार जुर्माना

Tue, 10 Oct 2017 11:43 PM IST
Updated Tue, 10 Oct 2017 11:43 PM IST
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सूचना न देने में कृषि निरीक्षक पर 25 हजार जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
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बांदा। राज्य सूचना आयुक्त अरविंद कुमार विष्ट ने आरटीआई में सूचना न देने पर बीज भंडार, तिंदवारी के सहायक कृृषि निरीक्षक गोतेंद्र कुमार पर 25 हजार रुपये जुर्माना किया है। साथ की प्रतिकूल प्रविष्ट के निर्देश दिए हैं। बुधवार को भी सूचना आयुक्त सुनवाई करेंगे।

सूचना आयुक्त दो दिवसीय दौरे पर यहां आए हुए हैं। दोनों दिन कलेक्ट्रेट सभागार में आरटीआई संबंधी अपीलों की सुनवाई कर रहे हैं। पहले दिन मंगलवार को 93 प्रकरण पर सुनवाई की। देव कुमार देवा के मामले में सहायक कृषि निरीक्षक को जुर्माने से दंडित किया।
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उन्होंने कहा कि 8 प्रकरणों में सूचना अधूरी दी गई है। इन पर वह बुधवार को फिर सुनवाई करेंगे। सूचना आयुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सूचनाओं की जानकारी समय पर और सही दें। किसी भी हालत में टालमटोल नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय में आकर सुनवाई करने का उनका मकसद है कि लोगों का समय और पैसा बचे तथा आरटीआई की सूचना उन्हें समय से मिले। सुनवाई के दौरान डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, सीडीओ आरके सिंह, एडीएम गंगाराम गुप्ता, सिटी मजिस्ट्रेट रमेश तिवारी, परियोजना अधिकारी आरपी मिश्रा सहित तमाम अधिकारी उपस्थित रहे।
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राज्य सूचना आयुक्त ने स्वच्छता अभियान में भी भागीदारी की। अशोक लाट पर झाड़ू लगाई। उनके साथ डीएम महेंद्र बहादुर सिंह भी थे। दुकानदारों से कहा कि डस्टबिन अनिवार्य रूप से रखें। डीएम ने नगर पालिका सफाई कर्मियों को स्वच्छता किट बांटते हुए कहा कि मास्क और ग्लब्स पहनकर ही सफाई कार्य करें।

- प्रतिकूल प्रविष्ट से भी किया दंडित
- दौरे पर आए राज्य सूचना आयुक्त ने की कार्रवाई
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