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Banda News: किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा
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बांदा। घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने मंगलवार को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। उस पर साढ़े 13 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। मामला तीन साल पुराना है।
बबेरू कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में युवक ने 8 अप्रैल 2022 को घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता की मां ने 10 अप्रैल को राजेश कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि बेटी की चीख सुनकर वह मौके पर पहुंची। इस पर राजेश धमकी देते हुए मौके से भाग निकला। थाने जाते समय भी उसने रास्ते में रोका और रिपोर्ट दर्ज कराने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने विवेचना की और न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रदीप कुमार मिश्रा ने मामले की सुनवाई की। अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने राजेश को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अन्य धाराओं में 13,500 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी होगी। न्यायाधीश ने अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश दिए हैं।
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बबेरू कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में युवक ने 8 अप्रैल 2022 को घर में घुसकर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता की मां ने 10 अप्रैल को राजेश कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि बेटी की चीख सुनकर वह मौके पर पहुंची। इस पर राजेश धमकी देते हुए मौके से भाग निकला। थाने जाते समय भी उसने रास्ते में रोका और रिपोर्ट दर्ज कराने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने विवेचना की और न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
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मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रदीप कुमार मिश्रा ने मामले की सुनवाई की। अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने राजेश को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अन्य धाराओं में 13,500 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी होगी। न्यायाधीश ने अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने के आदेश दिए हैं।
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