फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   15 years in prison for raping a teenager

Banda News: किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को 15 साल की जेल

Wed, 22 Mar 2023 12:42 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 22 Mar 2023 12:42 AM IST
विज्ञापन
15 years in prison for raping a teenager
बांदा। किशोरी से दुष्कर्म में दोषी को अदालत ने 15 साल जेल की सजा सुनाई है। 16 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त जेल भुगतना होगी। अदालत से यह फैसला लगभग 8 साल में आया है।
विज्ञापन

विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह गौतम ने बताया कि बिसंडा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी के पिता ने 29 अप्रैल 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री को महोबा जिले के रिवई गांव का युवक समेत तीन लोग फुसलाकर ले गए। उसके साथ दुष्कर्म किया।
विज्ञापन

पुत्री घर से पांच हजार रुपये और जेवर भी साथ ले गई। पुलिस ने रिवई गांव के पप्पू उर्फ पवन कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। किशोरी को परिजनों को सौंप दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) अनु सक्सेना ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और पत्रावलियों का अवलोकन किया। न्यायाधीश ने पप्पू उर्फ पवन कुमार को दोषी पाते हुए दुष्कर्म की धारा में 15 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। पाक्सो एक्ट में 12 वर्ष की जेल और 13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अन्य धाराओं में भी अलग-अलग जेल और जुर्माना किया। सभी सजाएं साथ चलेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed