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अवैध संबंधों में हत्या पर दो को उम्र कैद
Updated Sat, 28 Oct 2017 12:02 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
बांदा। अवैध संबंधों के चलते हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को अदालत ने उम्रकैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
हमीरपुर जिले के सायर (बिवांर) निवासी अन्नू गांव के सुशील कुमार की पत्नी को भगा ले गया था। एक माह बाद पत्नी वापस आ गई और सुशील ने उसे साथ रख लिया। लोक लाज के चलते वह पत्नी को लेकर अपनी बहन की ससुराल गड़रिया (जसपुरा) में रहने लगा। इसके बाद भी अन्नू ने पीछा नही छोड़ा।
25 नवंबर को केन नदी में अन्नू का शव पाया गया। मृतक के पिता ने सुशील व बबलू के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। एडीजे त्वरित न्यायालय (द्वितीय) अनिल कुमार (पंचम) की अदालत में सुनवाई के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता भूपत यादव ने सात गवाह पेश किया। शुक्रवार को सुनाए गए फैसले में न्यायाधीश ने धारा 302 में उम्रकैद और धारा 201 में 2 साल की कैद व 2 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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-10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
- पड़ोसी को पत्नी को भगा ले गया था मृतक
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बांदा। अवैध संबंधों के चलते हत्या के मामले में दो अभियुक्तों को अदालत ने उम्रकैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
हमीरपुर जिले के सायर (बिवांर) निवासी अन्नू गांव के सुशील कुमार की पत्नी को भगा ले गया था। एक माह बाद पत्नी वापस आ गई और सुशील ने उसे साथ रख लिया। लोक लाज के चलते वह पत्नी को लेकर अपनी बहन की ससुराल गड़रिया (जसपुरा) में रहने लगा। इसके बाद भी अन्नू ने पीछा नही छोड़ा।
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25 नवंबर को केन नदी में अन्नू का शव पाया गया। मृतक के पिता ने सुशील व बबलू के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। एडीजे त्वरित न्यायालय (द्वितीय) अनिल कुमार (पंचम) की अदालत में सुनवाई के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता भूपत यादव ने सात गवाह पेश किया। शुक्रवार को सुनाए गए फैसले में न्यायाधीश ने धारा 302 में उम्रकैद और धारा 201 में 2 साल की कैद व 2 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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-10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
- पड़ोसी को पत्नी को भगा ले गया था मृतक