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फीड़िग न होने पर अवैध होंगे शस् त्र लाइसेंस
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बांदा। सरकार ने शस्त्र रखने वालों को लाइसेंस की एनडीएएल साफ्टवेयर में आनलाइन फीडिंग व यूनिक नंबर लेने का एक और मौका दिया है। अब अंतिम तिथि 31 मार्च कर दी है। इसके बाद बिना यूनिक नंबर के शस्त्रत्त् लाइसेंस अवैध माना जाएगा।
भारत सरकार ने मार्च 2018 को सभी शस्त्र लाइसेंसों को एनडीएएल साफ्टवेयर में आनलाइन फीडिंग व यूनिक नंबर जारी करने के आदेश दिए थे। जनपद में विभिन्न बोर के 11,424 शस्त्रत्त् लाइसेंस हैं। 11,202 ने ही लाइसेंसों को एनडीएएल सॉफ्टवेयर में आनलाइन फीड कराकर यूनिक नंबर हासिल किया।
222 लाइसेंस फीडिंग के लिए शेष हैं। सरकार ने फीडिंग के लिए एक और मौका देते हुए अंतिम तिथि 31 मार्च तय कर दी है। एडीएम संतोष कुमार सिंह ने बताया कि उम्रदराज 150 शस्त्रत्त् धारक पहले ही अपने लाइसेंस सरेंडर कर चुके हैं। महज 72 लाइसेंस ही फीडिंग के लिए अवशेष हैं। निर्धारित तिथि के सभी लाइसेंस अवैध माने जाएंगे।
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भारत सरकार ने मार्च 2018 को सभी शस्त्र लाइसेंसों को एनडीएएल साफ्टवेयर में आनलाइन फीडिंग व यूनिक नंबर जारी करने के आदेश दिए थे। जनपद में विभिन्न बोर के 11,424 शस्त्रत्त् लाइसेंस हैं। 11,202 ने ही लाइसेंसों को एनडीएएल सॉफ्टवेयर में आनलाइन फीड कराकर यूनिक नंबर हासिल किया।
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222 लाइसेंस फीडिंग के लिए शेष हैं। सरकार ने फीडिंग के लिए एक और मौका देते हुए अंतिम तिथि 31 मार्च तय कर दी है। एडीएम संतोष कुमार सिंह ने बताया कि उम्रदराज 150 शस्त्रत्त् धारक पहले ही अपने लाइसेंस सरेंडर कर चुके हैं। महज 72 लाइसेंस ही फीडिंग के लिए अवशेष हैं। निर्धारित तिथि के सभी लाइसेंस अवैध माने जाएंगे।
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