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Banda News: दहेज हत्या में दोषी पति व सास को 10-10 साल का कारावास

Wed, 26 Nov 2025 11:57 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Wed, 26 Nov 2025 11:57 PM IST
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10-10 years imprisonment to husband and mother-in-law found guilty of dowry death
बांदा। दहेज हत्या के दोषी पति व सास को सत्र न्यायालय ने 10-10 साल के कारावास व छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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बिसंडा थाना क्षेत्र के उमरी गांव निवासी ओमप्रकाश उर्फ बच्चा ने बबेरू कोतवाली में 29 जुलाई 2020 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी छाया देवी की शादी उन्होंने बबेरू कोतवाली क्षेत्र के उमरी गांव निवासी अंकित उर्फ पप्पू के साथ एक मई 2018 में की थी। उसकी बेटी के ससुरालीजन दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं थे। वह पांच लाख रुपये और एक बुलेट बाइक की मांग कर रहे थे।

वह बुलेट बाइक और पांच लाख में सिर्फ 20 हजार रुपये नहीं दे पाया था। इस पर छाया देवी के पति अंकित उर्फ पप्पू व सास रन्नू देवी ने दहेज की मांग को लेकर उसकी बेटी का उत्पीड़न किया और दहेज के लिए फंदा लगाकर छाया देवी को 12 जुलाई 2020 में मार डाला। यह मामला सत्र न्यायालय में चला। सत्र न्यायालय ने बुधवार को दहेज हत्या के दोषी पति अंकित व सास रन्नू देवी को 10-10 साल के कारावास व छह हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
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