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फोटोयुक्त पहचान पत्र बिना नहीं कर सकेंगे मतदान

Fri, 20 Nov 2020 10:09 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 20 Nov 2020 10:09 PM IST
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Will not be able to vote without having photo ID
बलरामपुर। शिक्षक एमएलसी चुनाव में वोटरों को फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। बिना पहचान पत्र के एमएलसी के चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग की तरफ से एमएलसी के चुनाव में वोट डालने वाले वोटरों के लिए वैकल्पिक दस्तावेज निर्धारित किया गया है।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी / एडीएम वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार शुक्ल ने शुक्रवार को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से उत्तर प्रदेश विधान परिषद गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव 2020 के लिए एक दिसंबर को मतदान कराया जाएगा।
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शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से मतदान प्रक्रिया पूरी कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने फोटोयुक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य कर दिया है। जिन वोटरों के पास निर्वाचन फोटो पहचान पत्र नहीं है उन्हें वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर मतदान करने का अधिकार दिया जाएगा।
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आधारकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, राज्य /केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकर्म, स्थानीय निकाय या निजी औद्योगिक घरानों की तरफ से कर्मचारियों के लिए जारी सेवा पहचान पत्र, सांसदों / विधायकों / विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गए अधिकारिक पहचान पत्र, शैक्षिक संस्थाओं जिनमें संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव हो रहा है उसकी तरफ से सेवा पहचान पत्र पर मतदान करने का मौका मिलेगा।

विश्वविद्यालय की तरफ से जारी उपाधि /डिप्लोमा का प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा। सक्षम अधिकारी की तरफ से जारी दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।
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