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Balrampur News: मादक पदार्थ रखने में दो को 10-10 वर्ष की कैद
Sun, 30 Mar 2025 11:38 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Sun, 30 Mar 2025 11:38 PM IST
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बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुमित कुमार प्रेमी ने मादक पदार्थ रखने के दो दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोनों को एक-एक लाख रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया है।
गौरा चौराहा की पुलिस ने गोंडा जनपद के धानेपुर निवासी लल्लन और मनकापुर निवासी संतोष को मादक पदार्थ के साथ 14 अगस्त, 2015 को गिरफ्तार किया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया था। सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने सात गवाहों को न्यायालय में पेश किया। सभी पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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गौरा चौराहा की पुलिस ने गोंडा जनपद के धानेपुर निवासी लल्लन और मनकापुर निवासी संतोष को मादक पदार्थ के साथ 14 अगस्त, 2015 को गिरफ्तार किया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया था। सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने सात गवाहों को न्यायालय में पेश किया। सभी पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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