फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Two sentenced for theft after 29 years

Balrampur News: 29 वर्ष बाद चोरी में दो को सुनाई गई सजा

Thu, 18 Sep 2025 01:16 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Thu, 18 Sep 2025 01:16 AM IST
विज्ञापन
Two sentenced for theft after 29 years
बलरामपुर। सिविल जज सीनियर डिवीजन/फास्ट ट्रैक कोर्ट राहुल आनंद ने बुधवार को चोरी के दो दोषियों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोनों को 3500-3500 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। 29 वर्ष के बाद चोरी के मुकदमे का फैसला हुआ है।
विज्ञापन

जरवा क्षेत्र के ग्राम भगवानपुर निवासी वनरक्षक राम अवध यादव ने 13 मई 1996 को एफआईआर दर्ज कराई थी। कहा था कि विपक्षी तुलसीपुर क्षेत्र के धनहाकला निवासी झब्बू व तानी के कब्जे से चोरी की लकड़ी बरामद की गई। पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की विवेचना की। जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद झब्बू व तानी को चोरी का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। केस दर्ज होने के समय दोनों ने सात-सात दिन जेल में बिताया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed