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Balrampur News: 26 वर्ष बाद मारपीट के मामले में दो को सजा

Sat, 15 Nov 2025 11:14 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Sat, 15 Nov 2025 11:14 PM IST
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Two sentenced for assault after 26 years
बलरामपुर। अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन/जेएम उतरौला योगेश चौधरी ने मुकदमों की सुनवाई के दौरान शनिवार को मारपीट के मामले में दो लोगों को न्यायालय उठने तक सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोनों पर दो-दो हजार का अर्थदंड भी लगाया है। 26 वर्ष बाद मुकदमे में फैसला आया।
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रेहरा बाजार निवासी रामतीरथ ने 13 जून 1999 को गांव के दो लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि विजय कुमार व सांवल प्रसाद ने मारापीटा। जान-माल की धमकी भी दी। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की विवेचना की। इसके बाद रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली की अवलोकन करने के बाद दोषी मानते हुए विजय कुमार व सांवल प्रसाद को सुजा सुनाई। साथ अर्थदंड भी लगाया।
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