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Balrampur News: पिटाई के मामले में दो को 28 वर्ष बाद सजा

Wed, 28 Jan 2026 10:37 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 28 Jan 2026 10:37 PM IST
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Two sentenced after 28 years in a beating case
बलरामपुर। अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन/जेएम बलरामपुर सिद्धार्थ सोलंकी ने बुधवार को मुकदमों की सुनवाई के दौरान पिटाई के मामले में दो दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने प्रत्येक पर 1500-1500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। 28 वर्ष बाद मुकदमे का फैसला हुआ है।
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रेहरा बाजार क्षेत्र के ग्राम लक्ष्मीनगर बंजरिया निवासी राम नरेश ने 23 फरवरी 1998 को रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि रेहरा बाजार क्षेत्र के ग्राम महादेवा निवासी विपक्षी रामफेर व राज किशोर ने पिटाई की। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद रामफेर व राजकिशोर को पिटाई के मामले में दोषी मानते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया है। (संवाद)
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