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Balrampur News: महिला से छेड़छाड़ के दोषी को को तीन वर्ष की सजा

Sat, 13 Jul 2024 12:04 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Sat, 13 Jul 2024 12:04 AM IST
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Three years imprisonment to the man guilty of molesting a woman
बलरामपुर। दलित महिला से छेड़छाड़ के मामले में शुक्रवार को विशेष सत्र न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) इफ्तखार अहमद ने आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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थाना पचपेड़वा में एक महिला ने 7 जून 2015 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि 01 जून 2015 को वह खेत गई थी, तभी गांव के ही एक युवक ने उससे छेड़छाड़ किया था। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता रणधीर सिंह और विजय आर्या ने 6 गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने सफरुद्दीन को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 2500 रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं, छेड़खानी के एक अन्य मामले में न्यायालय ने असलम व सोमई को एक-एक वर्ष की सजा सुनाई है।
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