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Balrampur News: जानलेवा हमले के प्रयास में दोषी को 10 साल की जेल
Fri, 19 Jan 2024 12:09 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
Updated Fri, 19 Jan 2024 12:09 AM IST
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बलरामपुर। जानलेवा हमले का प्रयास करने के एक मामले में जिला सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने आरोपी वंशू तिवारी को दोषी माना है। कोर्ट ने दोषी को दस साल की जेल के साथ ही 1.30 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने बताया कि बलरामपुर देहात कोतवाली में आठ मई 2010 को ग्राम दुर्गापुर निवासी अमरनाथ मिश्र ने इस मामले में एक मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया था कि गांव के ही वंशू तिवारी ने घर में घुसकर जान से मारने की नीयत से हमला किया। पुलिस ने विवेचना बाद कोर्ट में अपना आरोप पत्र दाखिल किया। साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर जिला सत्र न्यायाधीश ने वंशू तिवारी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। संवाद
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जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने बताया कि बलरामपुर देहात कोतवाली में आठ मई 2010 को ग्राम दुर्गापुर निवासी अमरनाथ मिश्र ने इस मामले में एक मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया था कि गांव के ही वंशू तिवारी ने घर में घुसकर जान से मारने की नीयत से हमला किया। पुलिस ने विवेचना बाद कोर्ट में अपना आरोप पत्र दाखिल किया। साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर जिला सत्र न्यायाधीश ने वंशू तिवारी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। संवाद
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