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डिफाल्टर उम्मीदवारों की जब्त होगी जमानत धनराशि
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बलरामपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा न देने वाले डिफाल्टर उम्मीदवारों की जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी। परिणाम घोषित होने के बाद तीन माह में सभी उम्मीदवारों को चुनावी खर्च का ब्यौरा रजिस्टर के साथ कोषागर में जमा करना होगा।
आरक्षित वर्ग वाले सभी उम्मीदवारों को नामांकन पत्र व जमानत धनराशि पर आधा पैसा ही खर्च करना होगा। उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। यह आदेश निर्वाचन आयोग ने जारी किया है।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 में सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान, सदस्य क्षेत्र पंचायत व सदस्य जिला पंचायत के पदों पर चुनाव लड़ने वाला प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम चार सेटों में ही नामांकन पत्र भर सकता है।
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सदस्य ग्राम पंचायत के पद वाले प्रत्येक उम्मीवार को 150-150 रुपये, ग्राम प्रधान व सदस्य क्षेत्र पंचायत के पद वाले प्रत्येक उम्मीदवार को 300-300 रुपये और सदस्य जिला पंचायत के पद वाले प्रत्येक उम्मीवार को 500-500 रुपये नामांकन पत्र खरीदने पर खर्च करने होंगे।
सदस्य ग्राम पंचायत पद के लिए 500 रुपये, ग्राम प्रधान व सदस्य क्षेत्र पंचायत पद के लिए 2000-2000 रुपये और सदस्य जिला पंचायत पद के लिए 4000-4000 रुपये जमानत धनराशि नकद अथवा ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा करनी होगी।
अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग अथवा महिला उम्मीदवारों को नामांकन पत्र व जमानत धनराशि पर आधा ही खर्च करना होगा। सदस्य ग्राम पंचायत पद के लिए 10 हजार रुपये, प्रधान व सदस्य क्षेत्र पंचायत पद के लिए 75 हजार रुपये व सदस्य जिला पंचायत पद के लिए डेढ़ लाख रुपये ही प्रत्येक उम्मीदवार चुनाव के दौरान प्रचार पर अधिकतम खर्च कर सकता है।
चुनाव परिणाम घोषित के होने के तीन माह के अंदर ही सभी उम्मीवारों को चुनावी खर्च का ब्यौरा देना होगा अन्यथा कार्रवाई के नाम पर जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी। सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की आयु भी 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। नामांकन पत्रों की खरीदारी के दौरान सभी उम्मीदवारों को निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी 56 प्रकार के प्रपत्र मुहैया कराए जाएंगे।
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आरक्षित वर्ग वाले सभी उम्मीदवारों को नामांकन पत्र व जमानत धनराशि पर आधा पैसा ही खर्च करना होगा। उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। यह आदेश निर्वाचन आयोग ने जारी किया है।
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 में सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान, सदस्य क्षेत्र पंचायत व सदस्य जिला पंचायत के पदों पर चुनाव लड़ने वाला प्रत्येक उम्मीदवार अधिकतम चार सेटों में ही नामांकन पत्र भर सकता है।
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सदस्य ग्राम पंचायत के पद वाले प्रत्येक उम्मीवार को 150-150 रुपये, ग्राम प्रधान व सदस्य क्षेत्र पंचायत के पद वाले प्रत्येक उम्मीदवार को 300-300 रुपये और सदस्य जिला पंचायत के पद वाले प्रत्येक उम्मीवार को 500-500 रुपये नामांकन पत्र खरीदने पर खर्च करने होंगे।
सदस्य ग्राम पंचायत पद के लिए 500 रुपये, ग्राम प्रधान व सदस्य क्षेत्र पंचायत पद के लिए 2000-2000 रुपये और सदस्य जिला पंचायत पद के लिए 4000-4000 रुपये जमानत धनराशि नकद अथवा ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा करनी होगी।
अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग अथवा महिला उम्मीदवारों को नामांकन पत्र व जमानत धनराशि पर आधा ही खर्च करना होगा। सदस्य ग्राम पंचायत पद के लिए 10 हजार रुपये, प्रधान व सदस्य क्षेत्र पंचायत पद के लिए 75 हजार रुपये व सदस्य जिला पंचायत पद के लिए डेढ़ लाख रुपये ही प्रत्येक उम्मीदवार चुनाव के दौरान प्रचार पर अधिकतम खर्च कर सकता है।
चुनाव परिणाम घोषित के होने के तीन माह के अंदर ही सभी उम्मीवारों को चुनावी खर्च का ब्यौरा देना होगा अन्यथा कार्रवाई के नाम पर जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी। सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की आयु भी 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। नामांकन पत्रों की खरीदारी के दौरान सभी उम्मीदवारों को निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी 56 प्रकार के प्रपत्र मुहैया कराए जाएंगे।