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Balrampur News: हत्यारे पति, सास व ससुर को दस साल की कैद

Thu, 20 Jul 2023 07:29 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 20 Jul 2023 07:29 PM IST
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Ten years imprisonment for murderer husband, mother-in-law and father-in-law
तीनों पर दस-दस हजार का अर्थदंड भी लगाया
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संवाद न्यूज एजेंसी
बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ने दहेज हत्या के मामले में पति, सास व ससुर को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने तीनों दोषियों को दस-दस साल कैद की सजा सुनाते हुए दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी अदा करने का आदेश दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी कुलदीप सिंह ने बताया कि श्रीदेवी उर्फ गुड्डू का विवाह प्रभूदीप उर्फ देवा निवासी मुडिला नौबस्ता थाना गौरा चौराहा के साथ वर्ष 2014 में हुई थी। शादी के पांच साल बाद 2019 में गौना के तहत श्रीदेवी विदा होकर अपने ससुराल आई थी।
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श्रीदेवी के भाई मनोज कुमार ने 24 सितंबर 2020 को थाना गौरा चौराहा में तहरीर देते हुए आराेप लगाया था कि श्रीदेवी के पति प्रभूदीन चौहान, सास जुगरा व ससुर साधू चौहान उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। बहन की ससुराल से सूचना आई कि उसने फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली है। भाई ने आरोप लगाया था कि दहेज के लिए पति, सास व ससुर ने श्रीदेवी को मार डाला है।
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पुलिस ने मुकदमा लिखकर विवेचना शुरू की। मृतका का पोस्टमार्टम कराकर साक्ष्यों के आधार पर तीनों लोगों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट अभिनतम उपाध्याय ने तीनों काे दहेज हत्या का दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने तीनों को दस-दस साल कैद व दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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