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Balrampur News: सूचना न देने पर पंचायत सचिव को कारण बताओ नोटिस
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बलरामपुर। ग्राम पंचायत से आवास आवंटन सहित अन्य बिंदुओं की जानकारी न देने पर राज्य सूचना आयोग सख्त हो गया है। आयोग ने विकासखंड हरैया सतघरवा के पंचायत सचिव/जनसूचना अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 25 हजार रुपये जुर्माना लगाने की कार्रवाई प्रस्तावित की है।
प्रमोद कुमार शर्मा ने 4 नवंबर 2024 को ग्राम पंचायत किला से जानकारी मांगी थी। तय समय बीत जाने के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके बाद प्रकरण प्रथम अपील में गया, लेकिन वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला आयोग पहुंचने पर पत्रावलियों की जांच में सामने आया कि विभाग द्वारा 3 जून, 7 अगस्त और 14 अक्टूबर 2025 को भेजे गए नोटिसों के बाद भी अपीलकर्ता को न तो सही जानकारी दी गई और न ही सुनवाई में शामिल किया गया।
राज्य सूचना आयुक्त वीरेंद्र प्रताप सिंह ने आदेश में कहा कि जनसूचना अधिकारी का यह रवैया आरटीआई अधिनियम का खुला उल्लंघन है। उन्होंने जन सूचना अधिकारी/डीपीआरओ श्रेया उपाध्याय को 15 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो प्रस्तावित 25 हजार रुपये का दंड लगाया जाएगा। (संवाद)
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प्रमोद कुमार शर्मा ने 4 नवंबर 2024 को ग्राम पंचायत किला से जानकारी मांगी थी। तय समय बीत जाने के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके बाद प्रकरण प्रथम अपील में गया, लेकिन वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला आयोग पहुंचने पर पत्रावलियों की जांच में सामने आया कि विभाग द्वारा 3 जून, 7 अगस्त और 14 अक्टूबर 2025 को भेजे गए नोटिसों के बाद भी अपीलकर्ता को न तो सही जानकारी दी गई और न ही सुनवाई में शामिल किया गया।
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राज्य सूचना आयुक्त वीरेंद्र प्रताप सिंह ने आदेश में कहा कि जनसूचना अधिकारी का यह रवैया आरटीआई अधिनियम का खुला उल्लंघन है। उन्होंने जन सूचना अधिकारी/डीपीआरओ श्रेया उपाध्याय को 15 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। आयोग ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो प्रस्तावित 25 हजार रुपये का दंड लगाया जाएगा। (संवाद)
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