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Balrampur News: नाबालिग को अगवा करने वाले को सात वर्ष की कैद

Wed, 25 Sep 2024 11:00 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 25 Sep 2024 11:00 PM IST
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Seven years imprisonment for kidnapping a minor
बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट दीप नारायन तिवारी ने नाबालिग को अगवा करने के मामले में एक को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी को 13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। थाना पचपेड़वा में एक व्यक्ति ने 19 जून 2016 को मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच और पीड़िता के बयान के आधार पर इरफान के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता पवन कुमार शुक्ल ने छह गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायाधीश ने इरफान को सात वर्ष की कैद और 13 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। (संवाद)
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