फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Balrampur News ›   Scheduled caste poor will get the benefit of the scheme

अनुसूचित जाति के गरीबों को मिलेगा योजना का लाभ

Fri, 12 Nov 2021 11:12 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 12 Nov 2021 11:12 PM IST
विज्ञापन
Scheduled caste poor will get the benefit of the scheme
बलरामपुर। अनुसूचित जाति के गरीब बेरोजगारों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए समाज कल्याण विभाग ने कमर कस ली है। ग्रामीण क्षेत्र में 46,068 व शहरी क्षेत्र में 56,480 रुपये वार्षिक आय वाले गरीब बेरोजगारों को कारोबार करने के लिए 20 हजार से लेकर 15 लाख रुपये तक बैकों से ऋण दिलाए जाएंगे। 30 नवंबर तक आवेदन करने वालों को चार योजनाओं का लाभ मिलेगा। शासन स्तर से कर्ज अदायगी के लिए चारों योजनाओं में अलग-अलग शर्तें निर्धारित की गई हैं।
विज्ञापन

जिला समाज कल्याण अधिकारी एमपी सिंह ने शुक्रवार को बताया कि अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बेरोजगारों के सपनों को पंख लगाने की तैयारी की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये व शहरी क्षेत्र में 56,480 रुपये सालाना आमदनी वाले बेरोजगारों के आर्थिक उत्थान के लिए प्रदेश सरकार ने योजनाएं संचालित की हैं।
विज्ञापन

पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना के तहत निजी भूमि पर दुकान निर्माण, अनुसूचित जाति के लिए लॉड्री व ड्राई क्लीनिक योजना संचालित है। योजनाओं में 20 हजार से 15 लाख रुपये तक के ऋण जिले के सभी बैंकों के माध्यम से बेरोजगारों को स्वरोजगार करने के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

दुकान निर्माण के व्यवसायिक स्थल पर निजी भूमि 140 वर्ग फीट होना अनिवार्य है जिसे पर 10 हजार रुपये और ब्याजमुक्त 68 हजार रुपये 10 वर्ष में अदा करने के लिए दिए जाएंगे। लॉड्री व ड्राई क्लीनिक योजनाओं में एक लाख से 2.16 लाख लागत वाली परियोजना लगाने के लिए दिए जाएंगे।
लॉड्री व ड्राई क्लीनिक योजना पहले धोबी के लिए थी। अब प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति के लिए कर दिया है। टेलरिंग शॉप योजना में 20 हजार रुपये दो मशीन सेट दी जाएगी जिसमें 10 हजार की अदायगी तीन वर्षों तक ब्याज रहित है। चारों योजनाओं में 10 हजार रुपये शासकीय अनुदान दिए जाएंगे।

आय व जाति प्रमाण पत्रों के साथ आधार व मोबाइल नंबर लगाकर 30 नवंबर तक विकास भवन स्थित अनुसूचित जाति वित्त व विकास निगम कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोग ब्लॉक कार्यालय या ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed