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कटान पीड़ितों को जल्द दिलवाएं मुआवजा
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फोटो-9-बलरामपुर के कुंड़ऊ बौड़िहार गांव में राप्ती नदी से हो रही कटान।-फाइल फोटो
- फोटो : BALRAMPUR
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बलरामपुर। उतरौला तहसील क्षेत्र के कुंड़उ बौड़िहार गांव में राप्ती नदी की कटान रोकने के लिए बांध या पत्थर लगाने तथा कटान पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने का आदेश हाईकोर्ट ने डीएम को दिया है। हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर 15 दिन में एजेंडा तैयार करके कार्रवाई सुनिश्चित करें।
तहसील क्षेत्र के निवासी इकबाल अहमद ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर की थी। याचिका में नदी की कटान रोकने के लिए बांध बनवाए जाने या पत्थर का ठोकर लगाने, कटान पीड़ितों को उचित मुआवजा दिए जाने तथा बाढ़ आने से पहले उससे निपटने के लिए उचित कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया था। याची के अनुरोध पर खंड पीठ के जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय व जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने सरकार की तरफ से रखी दलीलों को खारिज करते हुए सभी पीड़ितों को मुआवजा दिलाने का आदेश डीएम को दिया है।
जस्टिस ने डीएम को सभी जिम्मेदार अधिकारियों के साथ बैठक कर 15 दिन के भीतर एजेंडा के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया है। साथ ही साथ आदेश के अनुपालन में 14 जुलाई तक शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश भी डीएम को दिया गया है।
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तहसील क्षेत्र के निवासी इकबाल अहमद ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर की थी। याचिका में नदी की कटान रोकने के लिए बांध बनवाए जाने या पत्थर का ठोकर लगाने, कटान पीड़ितों को उचित मुआवजा दिए जाने तथा बाढ़ आने से पहले उससे निपटने के लिए उचित कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया था। याची के अनुरोध पर खंड पीठ के जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय व जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने सरकार की तरफ से रखी दलीलों को खारिज करते हुए सभी पीड़ितों को मुआवजा दिलाने का आदेश डीएम को दिया है।
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जस्टिस ने डीएम को सभी जिम्मेदार अधिकारियों के साथ बैठक कर 15 दिन के भीतर एजेंडा के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया है। साथ ही साथ आदेश के अनुपालन में 14 जुलाई तक शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश भी डीएम को दिया गया है।
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