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Balrampur News: तमंचा रखने के दोषी को सजा

Tue, 05 Dec 2023 11:05 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Tue, 05 Dec 2023 11:05 PM IST
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Punishment for a person guilty of possessing a gun
बलरामपुर। सिविल जज सीनियर डिवीजन व एसीजेएम अतुल नायक ने तमंचा रखने के आरोपी एक व्यक्ति को दोषी करार माना है। एसीजेएम कोर्ट ने दोषी को जेल में बिताई अवधि के साथ ही एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता राजकुमार व मानीटरिंग सेल प्रभारी केके यादव ने बताया कि गौरा चौराहा की पुलिस ने ग्राम गोधवा निवासी अर्जुन मौर्य को 10 मई 1998 को तमंचा के साथ गिरफ्तार किया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। एसीजेएम ने अर्जुन मौर्य को अवैध तमंचा रखने का दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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