{"_id":"6127ccc28ebc3e79fb7bcfa0","slug":"objections-sought-for-new-polling-places-balrampur-news-lko592870346","type":"story","status":"publish","title_hn":"नए मतदेय स्थलों के लिए मांगी गई आपत्तियां","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नए मतदेय स्थलों के लिए मांगी गई आपत्तियां
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बलरामपुर। नए मतदेय स्थलों के लिए सुझाव व आपत्तियां मांगी गई हैं। निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रत्येक मतदेय स्थल पर 1200 वोटरों की संख्या रखने की निर्धारित की गई जिसके जिले में अभियान चलाकर नए मतदेय स्थलों का निर्धारण किया गया है। निर्धारित अवधि में दावे व आपत्तियों मिलने पर विचार करकेे नए मतदेय स्थलों के निर्धारण में बिंदुओं को शामिल किए जाएगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार शुक्ल ने बीते दिन बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में मतदेय स्थलों का निर्धारण करके सूची प्रकाशित करा दी गई है। आम जनमानस के लिए मतदेय स्थलों की नई सूची तीनों तहसीलों के एसडीएम कार्यालय पर उपलब्ध करा दिया गया है।
किसी भी कार्य दिवस में जाकर मतदेय स्थलों के निर्धारण के संबंध में जारी की गई सूची के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। प्रकाशित मतदेय स्थलों की सूची के बारे में कोई भी व्यक्ति, संगठन, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि या आम जनमानस अपनी आपत्ति व सुझाव दे सकता है।
विज्ञापन
आपत्ति व सुझाव दर्ज कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने 31 अगस्त तक का समय निर्धारित किया है। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त होने वाले सुझावों व आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन
उप जिला निर्वाचन अधिकारी/एडीएम वित्त एवं राजस्व अरुण कुमार शुक्ल ने बीते दिन बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों में मतदेय स्थलों का निर्धारण करके सूची प्रकाशित करा दी गई है। आम जनमानस के लिए मतदेय स्थलों की नई सूची तीनों तहसीलों के एसडीएम कार्यालय पर उपलब्ध करा दिया गया है।
विज्ञापन
किसी भी कार्य दिवस में जाकर मतदेय स्थलों के निर्धारण के संबंध में जारी की गई सूची के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। प्रकाशित मतदेय स्थलों की सूची के बारे में कोई भी व्यक्ति, संगठन, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि या आम जनमानस अपनी आपत्ति व सुझाव दे सकता है।
विज्ञापन
आपत्ति व सुझाव दर्ज कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने 31 अगस्त तक का समय निर्धारित किया है। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त होने वाले सुझावों व आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।