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Balrampur News: 2003 की मतदाता सूची में नाम होने पर भी भेज दिया नोटिस
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बलरामपुर के उतरौला में फार्म जमा करते मतदाता।-संवाद
उतरौला। विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण के तहत अनमैप मतदाताओं को नोटिस जारी कर उनकी सुनवाई की जा रही है। बुधवार को तहसील में सुनवाई में बजरमुंडा की मुन्नीदेवी व मंजू देवी ने बताया कि उनका नाम 2003 की मतदाता सूची में होने के बाद भी नोटिस जारी कर दिया गया है।
सिम्मी देवी व नसीबुनिशा ने बताया कि 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं है उसके लिए मायके की वोटर लिस्ट साक्ष्य के रूप में दाखिल की है। साबिर अली मधुपुर ने बताया कि वर्तमान मतदाता सूची में नाम सही है, परंतु 2003 में नाम में परिवर्तन है जिसके लिए आधार, पासबुक को साक्ष्य के रूप में दाखिल किया गया है। मोहल्ला सुभाष नगर निवासी हयात अली ने बताया कि उसके पुत्र फरहान अली का नोटिस आया है। बेटा रोजी-रोटी के सिलसिले में बाहर है। मैंने उसके प्रतिनिधि के रूप में मिली नोटिस का साक्ष्य दाखिल किया है।
उतरौला में नायब तहसीलदार प्रतिमा मौर्य ने बताया कि जिन मतदाताओं के साक्ष्य नहीं है, उन्हें साक्ष्य लाने के लिए कहा जा रहा है। एसआईआर के तहत तहसीलदार वीरेंद्र प्रताप, खंड शिक्षाधिकारी सुनीता वर्मा, नगर पालिका उतरौला में राजमणि वर्मा, ब्लाॅक सभागार उतरौला, रेहरा बाजार, गैंड़ास बुजुर्ग में मतदाताओं की समस्याओं को सुनकर निराकरण कर रहे हैं। नो-मैपिंग वाले मतदाताओं को साक्ष्य के रूप में हाईस्कूल प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, परिवार रजिस्टर नकल आदि साक्ष्य संबंधित दस्तावेज एईआरओ के पास जमा कर रहे हैं।
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महदेइया सिरसिया में एईआरओ ने सुनीं आपत्तियां
श्रीदत्तगंज। ब्लॉक क्षेत्र में एसआईआर के तहत मतदाता सूची को शुद्ध करने की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में बुधवार को ब्लॉक श्रीदत्तगंज की ग्राम पंचायत महदेइया सिरसिया के पंचायत भवन में उन मतदाताओं के दावों व आपत्तियों की सुनवाई की गई, जिनकी मैपिंग नहीं हो सकी थी। एईआरओ सुशील तिवारी ने बताया कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किया गया था, उनके मामलों का प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर निस्तारण किया गया। सुनवाई में बड़ी संख्या में अनमैप मतदाता आवश्यक दस्तावेज के साथ पहुंचे। जिन मामलों में साक्ष्य पूर्ण पाए गए, उनका मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। वहीं, जिन मामलों में आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सके, उन्हें अगली सुनवाई के लिए तिथि दी गई।
अगली सुनवाई 30 को
मुजहना निवासी शबनम ने बताया कि उनके माता-पिता का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज था, लेकिन मैपिंग न होने के कारण उन्हें नोटिस मिला। परिवार रजिस्टर की नकल उपलब्ध न होने पर एईआरओ ने उन्हें 30 जनवरी को अगली सुनवाई में अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कप्तान अली, कैसरजहां, मो. महफूज, मो. ईशा, सलमान अहमद, नौशाद अली सहित अन्य मतदाता भी सुनवाई के लिए पहुंचे। एईआरओ ने सभी मतदाताओं को जाति प्रमाणपत्र, परिवार रजिस्टर की नकल अथवा अन्य वैकल्पिक वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान संबंधित बूथ लेवल अधिकारी भी मौजूद रहे।
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सिम्मी देवी व नसीबुनिशा ने बताया कि 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं है उसके लिए मायके की वोटर लिस्ट साक्ष्य के रूप में दाखिल की है। साबिर अली मधुपुर ने बताया कि वर्तमान मतदाता सूची में नाम सही है, परंतु 2003 में नाम में परिवर्तन है जिसके लिए आधार, पासबुक को साक्ष्य के रूप में दाखिल किया गया है। मोहल्ला सुभाष नगर निवासी हयात अली ने बताया कि उसके पुत्र फरहान अली का नोटिस आया है। बेटा रोजी-रोटी के सिलसिले में बाहर है। मैंने उसके प्रतिनिधि के रूप में मिली नोटिस का साक्ष्य दाखिल किया है।
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उतरौला में नायब तहसीलदार प्रतिमा मौर्य ने बताया कि जिन मतदाताओं के साक्ष्य नहीं है, उन्हें साक्ष्य लाने के लिए कहा जा रहा है। एसआईआर के तहत तहसीलदार वीरेंद्र प्रताप, खंड शिक्षाधिकारी सुनीता वर्मा, नगर पालिका उतरौला में राजमणि वर्मा, ब्लाॅक सभागार उतरौला, रेहरा बाजार, गैंड़ास बुजुर्ग में मतदाताओं की समस्याओं को सुनकर निराकरण कर रहे हैं। नो-मैपिंग वाले मतदाताओं को साक्ष्य के रूप में हाईस्कूल प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, परिवार रजिस्टर नकल आदि साक्ष्य संबंधित दस्तावेज एईआरओ के पास जमा कर रहे हैं।
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महदेइया सिरसिया में एईआरओ ने सुनीं आपत्तियां
श्रीदत्तगंज। ब्लॉक क्षेत्र में एसआईआर के तहत मतदाता सूची को शुद्ध करने की प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में बुधवार को ब्लॉक श्रीदत्तगंज की ग्राम पंचायत महदेइया सिरसिया के पंचायत भवन में उन मतदाताओं के दावों व आपत्तियों की सुनवाई की गई, जिनकी मैपिंग नहीं हो सकी थी। एईआरओ सुशील तिवारी ने बताया कि जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किया गया था, उनके मामलों का प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर निस्तारण किया गया। सुनवाई में बड़ी संख्या में अनमैप मतदाता आवश्यक दस्तावेज के साथ पहुंचे। जिन मामलों में साक्ष्य पूर्ण पाए गए, उनका मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। वहीं, जिन मामलों में आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सके, उन्हें अगली सुनवाई के लिए तिथि दी गई।
अगली सुनवाई 30 को
मुजहना निवासी शबनम ने बताया कि उनके माता-पिता का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज था, लेकिन मैपिंग न होने के कारण उन्हें नोटिस मिला। परिवार रजिस्टर की नकल उपलब्ध न होने पर एईआरओ ने उन्हें 30 जनवरी को अगली सुनवाई में अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कप्तान अली, कैसरजहां, मो. महफूज, मो. ईशा, सलमान अहमद, नौशाद अली सहित अन्य मतदाता भी सुनवाई के लिए पहुंचे। एईआरओ ने सभी मतदाताओं को जाति प्रमाणपत्र, परिवार रजिस्टर की नकल अथवा अन्य वैकल्पिक वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान संबंधित बूथ लेवल अधिकारी भी मौजूद रहे।