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Balrampur News: बेटी को ले जाने के आरोपी को राहत नहीं

Mon, 07 Sep 2026 10:54 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Mon, 07 Sep 2026 10:54 PM IST
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No relief for the accused in the case of taking away the daughter
बलरामपुर। बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोतवाली नगर थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 186/2026 में अरबा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 और 137(2) के तहत मामला दर्ज है। आरोपी छह अगस्त से जेल में निरुद्ध है। सुनवाई के दौरान अभियोजन अधिकारी ने जमानत का कड़ा विरोध किया। न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद पाया कि आरोपी पर वादी की पुत्री को ले जाने का आरोप है। अपराध को गंभीर और गैरजमानती प्रकृति का मानते हुए न्यायालय ने जमानत के पर्याप्त आधार नहीं पाए। फैसला एक सितंबर को हुआ।
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दंपती की जमानत अर्जी खारिज
बलरामपुर। आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी दंपती की जमानत अर्जी खारिज कर दी। श्रीदत्तगंज थाने में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 96/2026 में नुरुल्ला और उसकी पत्नी सैकुनिनशा आरोपी हैं। दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत मामला दर्ज है। आरोपी 17 अगस्त से जेल में निरुद्ध हैं। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने जमानत का विरोध किया। न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद अपराध को गंभीर और गैरजमानती प्रकृति का मानते हुए जमानत के लिए पर्याप्त आधार नहीं पाया। फैसला एक सितंबर को सुनाया गया।
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चोरी व धमकी के आरोप में दो आरोपियों को जमानत
बलरामपुर। चोरी, पिटाई और धमकी के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय मेघाली सिंह ने आरोपी गुदुन और सुभाष चंद्र की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। मामला कोतवाली देहात थाने में दर्ज है। बचाव पक्ष ने आरोपियों को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्हें रंजिश के चलते मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर फंसाया गया है। न्यायालय ने मामले को परिवाद से संबंधित मानते हुए जमानत के पर्याप्त आधार पाए। दोनों आरोपियों को 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान धनराशि के एक-एक जमानतदार पर रिहा करने का आदेश दिया गया। आदेश एक सितंबर को हुआ।
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पिटाई व धमकी के आरोपी को जमानत
बलरामपुर। पिटाई, गालीगलौज और जानमाल की धमकी देने के आरोपी अब्दुल गनी को न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय मेघाली सिंह ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। मामला गौरा चौराहा थाने में दर्ज मुकदमा दर्ज है। अभियोजन के अनुसार आरोपी पर मारपीट करने, गाली देने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। मामले में आरोपपत्र भी दाखिल हो चुका है। बचाव पक्ष ने आरोपी को निर्दोष बताते हुए जमानत की मांग की। न्यायालय ने अपराध की सजा सात वर्ष से कम होने और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए जमानत का पर्याप्त आधार माना।
धमकी के चार आरोपियों को जमानत
बलरामपुर। मारपीट, गालीगलौज, अवरोध और जानमाल की धमकी देने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय मेघाली सिंह ने चार आरोपियों को जमानत दे दी। हरैया थाने में दर्ज है। अभियोजन के अनुसार आरोपियों पर पिटाई, गालीगलौज और जानमाल की धमकी देने का आरोप है। बचाव पक्ष ने आरोपों को गलत बताते हुए जमानत की मांग की। न्यायालय ने अपराध सात वर्ष से कम सजा से दंडनीय होने और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए जमानत का पर्याप्त आधार माना।
20 लीटर कच्ची शराब बरामदगी में आरोपी को जमानत
बलरामपुर। हरैया थाने में आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय मेघाली सिंह ने आरोपी योगी की जमानत मंजूर कर ली। मुकदमा अपराध संख्या 76/2022 में आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60(1) के तहत मामला दर्ज है। अभियोजन के अनुसार आरोपी के पास से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई थी। मामले में आरोपपत्र भी न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है। न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद मामला जमानतीय प्रकृति का पाया।
शराब बरामदगी के आरोपी को जमानत
बलरामपुर। हरैया थाने में आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय मेघाली सिंह ने आरोपी रामविलास की जमानत मंजूर कर ली। मुकदमा अपराध संख्या 42/2019 में आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत मामला दर्ज है। अभियोजन के अनुसार आरोपी के पास से 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई थी। मामले में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है। न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद मामला जमानतीय प्रकृति का पाया।
पिटाई के आरोप में दो आरोपियों को जमानत
बलरामपुर। मारपीट के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय मेघाली सिंह ने दो आरोपियों को जमानत दे दी। हरैया थाने में दर्ज एनसीआर संख्या 35/2016 में भदई उर्फ हिरूल हसन और गग्गन उर्फ मेहंदी हसन के खिलाफ धारा 323 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज है। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता ने उन्हें निर्दोष बताते हुए कहा कि मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर फंसाया गया है। न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन करने के बाद पाया कि आरोपपत्र दाखिल हो चुका है और मामला जमानतीय प्रकृति का है।

आरोपी की मौत के बाद अदालत ने मुकदमे की कार्रवाई की समाप्त
बलरामपुर। गौरा चौराहा थाने से जुड़े करीब 22 साल पुराने मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय मेघाली सिंह की अदालत ने आरोपी धीर के खिलाफ चल रही कार्रवाई समाप्त कर दी। मुकदमा संख्या 1413/16/07 में धारा 506 भारतीय दंड संहिता के तहत बृजमोहन उर्फ जिज्जनमुन, लल्लू, धीर और श्रीनाथ के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था। सुनवाई के दौरान थाने से आरोपी धीर की मृत्यु की रिपोर्ट और ग्राम प्रधान सुरेश कुमार यादव की ओर से जारी मृत्यु प्रमाणपत्र अदालत में पेश किया गया। अभिलेखों के अनुसार धीर की करीब पांच वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी है। अन्य तीन आरोपी अपराध स्वीकार कर मुकदमा समाप्त करा चुके हैं। आदेश एक सितंबर को हुआ।
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